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July 13, 2025

एक हत्या, दो जांच अधिकारी, विरोधाभासी निष्कर्ष! हाई कोर्ट ने डीजीपी को किया तलब

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-हरिद्वार के हत्या प्रकरण में पुलिस जांच पर हाई कोर्ट सख्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 2 जुलाई 2025 (1 Murder-2 investigating officers-Contradictory)उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के मंगलौर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई एक हत्या की घटना के मामले में दो अलग-अलग जांच अधिकारियों द्वारा परस्पर विरोधी रिपोर्ट दाखिल करने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तथा संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में तलब किया है।

एक ने क्लोजर रिपोर्ट सौंपी, दूसरे ने चार्जशीट

(1 Murder-2 investigating officers-Contradictoryपुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला मंगलौर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच झगड़े से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जबकि सात अन्य घायल हुए थे। इस प्रकरण में दो प्राथमिकियां दर्ज की गईं थीं, जो दोनों एक ही आपराधिक घटना से संबंधित थीं।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को जानकारी दी गई कि एक जांच अधिकारी ने आरोपित को निर्दोष बताते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है, जबकि दूसरे अधिकारी ने उसी आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है। यह विरोधाभास तब और गंभीर हो गया जब अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों जांच अधिकारी पेश हुए और राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत वीडियो क्लिप देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि दोनों एफआईआर एक ही घटना से जुड़ी होने के बावजूद उनमें अलग-अलग नतीजे निकाले गये हैं।

न्यायालय ने माना गलत जांच का संकेत

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि यदि केवल एक जांच अधिकारी को इस मामले की जिम्मेदारी दी गई होती तो एक संतुलित व निष्पक्ष रिपोर्ट की अपेक्षा की जा सकती थी। परंतु दो जांच अधिकारियों द्वारा की गई परस्पर विरोधी जांच ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। अदालत ने इसे “गलत जांच का स्पष्ट संकेत” बताया।

डीजीपी और एसएसपी तलब (1 Murder-2 investigating officers-Contradictory)

इस गंभीर चूक और विरोधाभासी रिपोर्टों को देखते हुए न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।

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