December 16, 2025

महिला के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले तीन अपराधियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

(High Court Directs to Reopen Slaughter House) (Ajay Arya-Accused of Raping Impregnating Woman) (UK High Court Lifted Ban on Assistant Teacher-LT) (Statements to Police Inadmissible as Evidence-HC) (Uttarakhand High Court big decision on Employee) (Advocate Sanjay Suyal acquitted of Charges Former Police man Acquitted in Fake CBI Officer) (Haldwani-Doctor Convicted for AssaultingDaughter)
इस समाचार को सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें

नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जनवरी 2025 (3 Criminals Sentenced to 10 years Imprisonment)जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार ने थाना मुखानी हल्द्वानी के एक चर्चित मामले में तीन अपराधियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त चन्द्र बल्लभ जोशी, परवेज सिंह और पवन कुमार खोलिया पर धारा-307/34 और धारा-452 के तहत सजा सुनाई गई।

(BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari (3 Criminals Sentenced to 10 years Imprisonment)अभियोजन के अनुसार 10 जुलाई 2018 को हल्द्वानी के आरके टेंट हाउस के पास रहने वाले मोहन सिंह रौतेला ने थाना मुखानी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने उनकी पत्नी अनीता रौतेला पर जानलेवा हमला किया। मोहन सिंह जब घर पहुंचे तो दरवाजे पर चिटकनी लगी थी। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि बाथरूम में उनकी पत्नी लहूलुहान अवस्था में पड़ी थी। सिर से खून बह रहा था। 108 एंबुलेंस की मदद से उन्हें सेन्ट्रल अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस द्वारा जांच के दौरान तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने अनीता रौतेला के सिर पर हथौड़े से हमला कर लूटपाट की और उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया। अभियुक्तगणों से चोरी किए गए जेवरात और हथौड़ा बरामद हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन के पक्ष को मजबूत करने के लिए 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए। उन्होंने साबित किया कि अभियुक्तगण घटना के दिन घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। चुटैल अनीता रौतेला के बयान और चिकित्सीय प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि हमला प्राणघातक था।

न्यायालय ने यह सुनाई सजा (3 Criminals Sentenced to 10 years Imprisonment)

न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा-307/34 के तहत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा-452 के तहत 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये अनीता रौतेला को देने का आदेश दिया गया। साथ ही न्यायालय ने उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 के तहत अनीता रौतेला को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए जिला सेवा विधिक प्राधिकरण नैनीताल को निर्देशित किया है। (3 Criminals Sentenced to 10 years Imprisonment)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..

(3 Criminals Sentenced to 10 years Imprisonment, Nainital News, Court Order, Court News, Three criminals who entered a woman’s house and attacked her with intent to kill were sentenced to 10 years of rigorous imprisonment each, Haldwani RK Tent House Woman Murder Case, Accused Sentenced 10 years of rigorous imprisonment,)  

 

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :