रुद्रपुर: 30 वर्षीय युवक ने तमंचे की नोंक पर 13 वर्षीय नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, आरोपित फरार

नवीन समाचार, रुद्रपुर, 14 मई 2025 (30-year Youth Raped a 13-year-old Minor Gunpoint)। उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर जनपद के नानकमत्ता क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना ने समाज को झकझोर दिया है। एक महिला ने आरोप लगाया कि गांव के 30 वर्षीय युवक ने तमंचे की नोंक पर उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर नानकमत्ता पुलिस ने अभियोग दर्ज कर किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया और फरार आरोपित की तलाश में टीमें गठित की हैं। यह मामला नाबालिगों की सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है।
घर में अकेली थी पीड़िता
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने नानकमत्ता पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 11 मई 2025 को वह और उनके पति रिश्तेदारी में गए थे। उनकी 13 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। शाम चार बजे गांव का ही 30 वर्षीय युवक उनके घर में जबरन घुस गया। उसके पास तमंचा था, जिसकी नोंक पर उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपित ने किशोरी को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। महिला ने बताया कि शाम को घर लौटने पर उनकी बेटी रो रही थी और पूछने पर उसने सारी घटना बताई।
अभियोग दर्ज-आरोपित की तलाश शुरू
महिला ने तत्काल गांव के जनप्रतिनिधि को सूचना दी और 13 मई 2025 को नानकमत्ता पुलिस को शिकायत सौंपी। नानकमत्ता थाने के प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत अभियोग दर्ज किया। किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है। फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं और संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सामाजिक और कानूनी आयाम (30-year Youth Raped a 13-year-old Minor Gunpoint)
यह घटना नाबालिगों के प्रति अपराधों की गंभीरता और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर करती है। सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश बत्रा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए जागरूकता और पुलिस गश्त बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़िता को मनोवैज्ञानिक सहायता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपित को कठोर सजा हो सकती है, क्योंकि पीड़िता नाबालिग है।
साथ ही यह दु:खद घटना नानकमत्ता जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। पुलिस की जांच से आरोपित की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद है। प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, जागरूकता अभियान चलाने और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यह मामला समाज को यह भी याद दिलाता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक और पारिवारिक स्तर पर सतर्कता जरूरी है। (30-year Youth Raped a 13-year-old Minor Gunpoint)
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