जिला पंचायत में प्रशासकों की तैनाती खटाई में ? हाईकोर्ट में दी गई चुनौती…
-अगली सुनवाई 17 दिसंबर को
नवीन समाचार, नैनीताल, 13 दिसंबर 2024 (Administrator in Zila Panchayat Challenged in HC)। ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत में प्रशासक तैनात किए जाने के मामले ने कानूनी रूप ले लिया है। निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में प्रस्तुत हुआ। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 17 दिसंबर को निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता का पक्ष
याचिकाकर्ता सुमन सिंह ने 30 नवंबर 2024 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार ने जिला पंचायतों में प्रशासक तैनात कर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि 2010 में सरकार ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि बड़े पैमाने पर प्रशासकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके बावजूद सरकार ने अपने वादे का उल्लंघन करते हुए प्रशासक तैनात किए हैं।
सरकार का पक्ष (Administrator in Zila Panchayat Challenged in HC)
प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि पंचायतीराज अधिनियम में प्रशासक की नियुक्ति के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं। खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। इस दौरान सरकार से इस निर्णय पर विस्तृत जवाब देने की अपेक्षा की गई है।
ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किए जाने का यह मामला प्रदेश में पंचायत व्यवस्था और सरकारी निर्णयों की पारदर्शिता को लेकर अहम माना जा रहा है। (Administrator in Zila Panchayat Challenged in HC)
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