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बड़ा समाचार : उत्तराखंड में पहली कक्षा प्रवेश की आयु सीमा में संशोधन

नवीन समाचार, नैनीताल, 14 जून 2025 (Amendment in Age Limit for First Class Admission) उत्तराखंड में पहली कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा एक अप्रैल से बढ़ाकर अब एक जुलाई कर दी गई है, जिससे कई अभिभावक और विद्यालयों को राहत मिली है। यह संशोधन शिक्षा के अधिकार नियमावली 2011 में अब लागू होगा।

नई नियमावली व कारणों की जानकारी (Amendment in Age Limit for First Class Admission)

Pre school education : प्री स्कूल है बच्चों के विकास के लिए जरूरी - हैलो  स्वास्थ्यराज्य बाल आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने शिक्षा महानिदेशक को प्रोत्साहित किया कि वे प्रवेश की उम्र से संबंधी नियमों पर पुनः विचार करें क्योंकि अप्रैल तक छह वर्ष पूर्ण न होने के कारण बच्चे दाखिले से वंचित हो रहे थे। अभिभावकों का मानना था कि कुछ सप्ताह या दिन से उम्र सीमा पूरी न होने के कारण पूरे वर्ष बच्चे को कक्षा-एक से वंचित रखना न्यायपूर्ण नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए नियमावली 2025 में संशोधन कर आयु सीमा बढ़ाकर एक जुलाई कर दी गई है।

प्रभाव और आगे की प्रक्रिया (Amendment in Age Limit for First Class Admission)

इस प्रकार सरकार ने उन बच्चों को राहत दी है जिन्होंने वर्तमान में प्री-स्कूल (नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी) में प्रवेश ले लिया है। ऐसे बच्चों को पूर्व के वर्षों की भांति कक्षा-एक में अध्ययन की अनुमति दी जाएगी और उनकी आगे की पढ़ाई की निरंतरता में कोई व्यवधान नहीं होगा। आगे के सत्रों में सभी विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री-स्कूल कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि केवल छह वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे ही कक्षा-एक में प्रवेश के लिए पात्र हों।

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यह परिवर्तन न सिर्फ शिक्षा प्रणाली में लचीलापन लाएगा, बल्कि सुनिश्चित करेगा कि पहले सत्र में व्यवधान न हो। 

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