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March 26, 2025

महत्वपूर्ण समाचार : उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव के मतदान के दिन पूर्व में घोषित अवकाश के आदेश में संशोधन

Holiday Chhuti Avkash in Uttarakhand

नवीन समाचार, देहरादून, 21 जनवरी 2025 (Amendment in the Order of Holiday on 23 Jan 2025) उत्तराखंड शासन ने आगामी 23 जनवरी को निकाय चुनाव के मतदान के दिन पूर्व में घोषित अवकाश के आदेश में संशोधन कर दिया है। पूर्व में शासन ने केवल नगर निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी, लेकिन आज 21 जनवरी को एक संशोधित आदेश जारी कर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है।

UTTARAKHAND MUNICIPAL ELECTION (Amendment in the Order of Holiday on 23 Jan 2025)इस आदेश के अनुसार उत्तराखंड में स्थित सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध-निकाय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, और निजी कार्यालय, बैंक, कोषागार, और उपकोषागार इस दिन बंद रहेंगे। साथ ही इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के प्रचार का शोरगुल आज शाम 5 बजे थम गया। अब सभी प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना तय है। इस दिन सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए उत्तराखंड शासन ने प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।

राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश

नगर निकाय चुनाव के तहत 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। इन तैयारियों की समीक्षा मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने की। उन्होंने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान स्थलों पर पोस्टल बैलेट के लिए स्टॉल लगाने की व्यवस्था करने को कहा है।

मतदान केंद्रों पर सुविधाओं को लेकर भी खास निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने मतदान प्रक्रिया देर तक चलने की स्थिति में सभी केंद्रों पर लाइट की उचित व्यवस्था करने को कहा है। समाज कल्याण विभाग को दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों में व्हीलचेयर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी सुझाव दिया गया है।

मतदान दिवस और मतदाताओं के लिए तैयारी

राज्यपाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि “निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881” के तहत मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य अधिकतम मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध करने को कहा है। यह सुनिश्चित किया गया है कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मददगार व्यवस्थाएं मौजूद हों। इसके अलावा, सभी निर्वाचन कंट्रोल रूम्स को सक्रिय कर मतदान और मतगणना के दौरान सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने को कहा गया है।

समाज को जागरूक करने की अपील (Amendment in the Order of Holiday on 23 Jan 2025)

राज्य निर्वाचन आयोग ने जनता से अपील की है कि वे 23 जनवरी को मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का अवसर है, और हर मतदाता का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। (Amendment in the Order of Holiday on 23 Jan 2025)

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