बड़ा समाचार : उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 15 विधि अधिकारियों की नियुक्ति और उच्चीकरण को स्वीकृति

नवीन समाचार, देहरादून, 15 मई 2025 (Appointment and Promotion of 15 law Officers in)। उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय में विधि अधिकारियों की नियुक्ति और उच्चीकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति व पदावधि के लिए सामान्य अनुदेश, 2016 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले पूर्व आबद्ध अधिवक्ताओं को उच्चीकृत करने और नए अधिवक्ताओं को आबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम उत्तराखंड के विधिक प्रतिनिधित्व को सशक्त करने और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
उच्चीकृत और नव नियुक्त विधि अधिकारियों की सूची
राज्यपाल ने पांच पूर्व आबद्ध विधि अधिकारियों को उच्चीकृत पदों पर तत्काल प्रभाव से अग्रेतर आदेश तक आबद्ध करने की स्वीकृति दी है। पुष्पा भट्ट को उप महाधिवक्ता से अपर महाधिवक्ता, बीएस परिहार और विश्वदीपक विसैन को स्थायी अधिवक्ता से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रमोद तिवारी को ब्रीफ होल्डर (आपराधिक) से सहायक शासकीय अधिवक्ता और एसएस चौधरी को ब्रीफ होल्डर (सिविल) से स्थायी अधिवक्ता के पद पर उच्चीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि पुष्पा भट्ट सांसद अजय भट्ट की धर्म पत्नी हैं।
इसके अतिरिक्त, दस नए अधिवक्ताओं को विभिन्न पदों पर आबद्ध किया गया है, जिनमें राहुल वर्मा को अपर महाधिवक्ता, बास्वानंद गौलखी को उप महाधिवक्ता, तुमुल नैनवाल, दिनेश चौहान और नंदन सिंह कन्याल को सहायक शासकीय अधिवक्ता, एनके पपनोई को स्थायी अधिवक्ता, विजय खंडूरी और चित्रार्थ कांडपाल को ब्रीफ होल्डर (आपराधिक), तथा चंद्र शेखर जोशी और तरुण मोहन को ब्रीफ होल्डर (सिविल) के पद पर नियुक्त किया गया है।
आबद्धता की शर्तें और विधिक जिम्मेदारियां (Appointment and Promotion of 15 law Officers in)
यह आबद्धता व्यावसायिक आधार पर की गई है और इसे सिविल सेवा की नियुक्ति नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार इसे बिना पूर्व सूचना और कारण बताए किसी भी समय समाप्त कर सकती है। आबद्ध अधिवक्ता भी लिखित सूचना देकर अपनी आबद्धता समाप्त कर सकते हैं।
शर्तों के अनुसार, ये अधिवक्ता उत्तराखंड राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अन्य व्यक्ति या संस्था की ओर से पैरवी नहीं करेंगे और न ही राज्य के विरुद्ध विधिक परामर्श देंगे। इन्हें विधि परामर्शी निदेशिका के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। माना जा रहा है कि यह कदम उत्तराखंड के विधिक ढांचे को मजबूत करेगा, बशर्ते अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। (Appointment and Promotion of 15 law Officers in)
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