नैनीताल में नकली नोट चलाते हुए पकड़े गये आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
नवीन समाचार, नैनीताल, 22 अगस्त 2024 (Bail of accused caught with Fake Note Rejected)। नैनीताल जनपद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने नैनीताल शहर में जाली नोट चलाने के आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है। आरोपित को नैनीताल में अपने साथी के साथ नकली नोट चलाते हुए पकड़ा गया था।
इसी माह 6 अगस्त 2024 को किया था बड़ा बाजार में नकली नोट चलाने का प्रयास (Bail of accused caught with Fake Note Rejected)
प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी माह 6 अगस्त 2024 को थाना मल्लीताल में स्थानीय व्यवसायी कन्हैया जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बड़ा बाजार मल्लीताल स्थिति प्रतिष्ठान पर आकिल पुत्र हसनदीन निवासी चाँद मस्जिदपुर पुरवालियान थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश सहित दो व्यक्ति आये। उन्होंने दुकान से 500 रुपये का एक जाली नोट देकर कुछ सामान खरीदा और शेष धनराशि लेकर चले गये।
संदेह होने पर सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपित को माल रोड के वुडलैंड शोरूम के पास से पकड़ कर पुलिस को सोंप दिया गया। तलाशी में उसके पास 500 रुपये के 3 और जाली नोट तथा संयुक्त अरब अमीरात के 200 दिरहम के 17 जाली नोट बरामद हुए। आरोपित आकिल ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका साथी आरिफ दुबई से जाली नोट लाया था, उसने उसे ये नोट नैनीताल में चलाने के लिए दिए थे। तब से जेल में बंद आकिल ने जिला न्यायालय में जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दिया था।
इसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने तर्क दिया कि आरोपित द्वारा शहर में जाली नोट चलाने की साजिश की गई थी। इस कारण ही उसे गिरफ्तार किया गया है। जबकि मौके से भाग गये आरिफ को ज्योलिकोट चौकी बैरियर पर एसआई अभिनाश मौर्य द्वारा गिरफ्तार किया गया, और उसके पास से भी 500 रुपये के 2 जाली नोट बरामद हुए। इस आधार पर आरोपित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 179, 180, 182 (2), और 61 (2) के तहत अभियोग दर्ज है। इस आधार न्यायालय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (Bail of accused caught with Fake Note Rejected)
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