1300 सहायक अध्यापक व ड्राफ्टमैन के 64 पदों की नियुक्तियों पर लगी रोक बरकरार

-उच्च न्यायालय में क्रमशः 28 अप्रैल व 9 मई को होगी अगली सुनवाई
नवीन समाचार, नैनीताल, 26 अप्रैल 2025 (Ban on Appointments to Teachers-Draftsmen Posts)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में चयनित लगभग 1300 सहायक अध्यापक एलटी अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्ति पत्र देने पर लगी रोक को यथावत रखा है। मामले में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में शनिवार को सुनवाई हुई। अगली सुनवाई सोमवार 28 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चमोली जनपद निवासी नवीन सिंह असवाल, अजय नेगी, किशन चंद्र सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 1544 पदों के लिए की गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 18 अगस्त 2024 को हुई लिखित परीक्षा के पश्चात उनके प्रमाणपत्रों की जांच 13 से 28 जनवरी के बीच की गई थी।
प्रश्नों की अस्पष्टता व गलत उत्तरों को लेकर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक वैकल्पिक प्रश्न के सही उत्तर को प्रारंभिक उत्तर कुंजी में मान्य किया गया था, जबकि संशोधित उत्तर कुंजी में उसे गलत घोषित कर दिया गया। इससे उनके प्राप्तांक कम हो गये और वे चयन सूची में स्थान नहीं बना सके।
यह भी कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी प्रश्नों में अस्पष्टता रही तथा कुछ उत्तर गलत घोषित किये गये। अभिलेखों के अनुसार आयोग ने उत्तर कुंजी प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की थीं, जिनमें बड़ी संख्या में प्रत्युत्तर प्राप्त हुए।
ड्राफ्टमैन भर्ती पर भी न्यायालय की रोक जारी
उच्च न्यायालय ने प्रदेश में ड्राफ्टमैन के 64 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर भी रोक जारी रखते हुए नौ मई की तिथि को अगली सुनवाई तय की है। चमोली के प्रकाश सिंह द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि आठ जनवरी 2025 को जारी चयन परिणाम में मेरिट सूची विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग कट ऑफ के साथ प्रकाशित की गई थी, जो नियमों के विरुद्ध है।
आईटीआई धारकों की उपेक्षा का आरोप
प्रकाश सिंह सहित अन्य आईटीआई प्रमाणपत्र धारकों का चयन सूची में नाम नहीं आने पर ललित मोहन पांडे सहित 32 अन्य अभ्यर्थियों ने भी पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पूर्व में भर्ती प्रक्रिया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2021 में शुरू की गई थी, किंतु कथित भर्ती घोटाले के बाद यह प्रक्रिया लोकसेवा आयोग को सौंप दी गई।
लोकसेवा आयोग ने 2023 में निकाली थी विज्ञप्ति
लोकसेवा आयोग ने 29 मई 2023 को उक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की। इसके अंतर्गत पांच नवंबर 2023 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई तथा 21 दिसंबर को परिणाम घोषित हुआ। दस्तावेजों की जांच तीन जनवरी 2024 को हुई।
सिर्फ एक विभाग को चुनौती, न्यायालय ने सभी पर लगाई रोक (Ban on Appointments to Teachers-Draftsmen Posts)
याचिकाकर्ता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इन्होंने केवल शहरी विकास एवं लघु सिंचाई विभाग में ड्राफ्टमैन के पदों की चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी, लेकिन न्यायालय ने वन, कृषि विकास, संस्कृति विभाग सहित समस्त संबद्ध विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी। (Ban on Appointments to Teachers-Draftsmen Posts)
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