यूसीसी में जल्द होने जा रहा है बड़ा बदलाव, 2010 के बाद नाबालिग उम्र में हुए विवाहों को मिलेगा वैधता का अवसर, लेकिन…

नवीन समाचार, देहरादून, 6 जुलाई 2025 (Big change in UCC-Marriage of Minor may Register। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतर्गत राज्य सरकार एक बड़ा व महत्वपूर्व बदलाव करने जा रही है, जो उन दंपतियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है जिनका विवाह उस समय हुआ था जब जोड़े में से कोई एक साथी नाबालिग था।
यह शर्त भी शामिल
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि ऐसे दंपती अब 22 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो चुके हैं और उनका पारिवारिक जीवन सामान्य व शांतिपूर्ण है, तो उनके विवाह का पंजीकरण किया जा सकेगा। यह छूट केवल उन विवाहों पर लागू होगी जो 27 जनवरी 2025 को संहिता लागू होने से पूर्व सम्पन्न हुए हैं।
27 मार्च 2010 के बाद प्रदेश में हुए प्रत्येक विवाह का पंजीकरण UCC के अनुसार अनिवार्य
उल्लेखनीय है की 27 मार्च 2010 के बाद प्रदेश में हुए प्रत्येक विवाह का पंजीकरण समान नागरिक संहिता के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया है। परंतु नियमावली की एक व्यवस्था के अनुसार यदि विवाह के समय दंपती में से कोई एक नाबालिग था, तो ऐसे विवाहों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। इससे कई परिवार प्रशासनिक असमंजस में पड़ गए थे। हाल ही में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया।
बैठक के उपरांत गृह विभाग ने नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत यदि ऐसे जोड़े अब बालिग हो चुके हैं और दोनों की आयु 22 वर्ष या उससे अधिक है, तो उनके विवाह को वैध मानते हुए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।
भविष्य में नाबालिग आयु में होने वाले किसी भी विवाह पर छूट मान्य नहीं होगी (Big change in UCC-Marriage of Minor may Register
गृह सचिव शैलेश बगौली ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल उन मामलों के लिए होगी जो संहिता लागू होने से पहले अस्तित्व में आए। भविष्य में नाबालिग आयु में होने वाले किसी भी विवाह पर यह छूट मान्य नहीं होगी।
इस निर्णय से उन हजारों परिवारों को राहत मिलने की संभावना है, जो लंबे समय से पंजीकरण के अभाव में सरकारी योजनाओं व दस्तावेजी वैधता से वंचित थे। (Big change in UCC-Marriage of Minor may Register, UCC Uttarakhand, Uniform Civil Code News, Marriage Registration Rules)
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