
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 मई 2023। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक से दो हजार के नोटों पर नया व बड़ा समाचार है। आरबीआई अब 2000 रुपए के नए नोट जारी नहीं करेगा। हालांकि 2000 के नोट फिलहाल बतौर लीगल टेंडर मनी जारी रहेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि किसी के पास दो हजार रुपए का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी। आरबीआई ने कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक से दो हजार रुपए के नोट बदल सकते हैं।
आरबीआई ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी पुष्टि की है और अपने फैसले में दलील दी है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट की वापसी की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद दो हजार रुपए के नए नोट बाजार में आए थे।
एक बार में बदल सकते हैं 2000 के इतने नोट
आरबीआई के अनुसार 23 मई 2023 से 2000 के एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए तक यानी 10 नोटों की बदली की जा सकेगी। हालांकि बैंक खाते में कितने भी 2000 के नोट जमा किए जा सकेंगे। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के दूसरे कामकाज प्रभावित न हो इस कारण यह फैसला लिया गया है। 30 सितंबर के बाद बैंक में दो हजार रुपए के जमा नहीं होंगे। लेकिन सीधे आरबीआई में 2000 के नोट जमा किए जा सकेंगे। हालांकि, जमाकर्ताओं को स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है कि अभी तक उसने ये नोट बैंक में क्यों नहीं जमा कराए।
इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि दो जार रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। इसके बाद अब आम लोगों को एटीएम या कैश विड्रॉल में बैंक बैंकों के एटीएम दो हजार रुपए के नोट नहीं देंगे। साथ ही बैंको को आदेश दिया है की ग्रामीण, सुदूर इलाकों में जहां बैंक नहीं है वहां बैंक जरूरी पड़ने पर मोबाइल वैन के सहारे नोट बदलवाने में लोगों की मदद कर सकती हैं।
आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि दो हजार रुपए के नोट का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता था। लोगों की नगदी की जरूरत को पूरा करने के लिए 100, 200 और 500 रुपए के नोट का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। आरबीआई के अनुसार 100, 200 और 500 रुपए के बैंक नोट की पर्याप्त मात्रा होने के बाद दो हजार रुपए के नोट को लाने का उद्देश्य पूरा हो गया था। यह भी बताया है कि वर्ष 2018-19 में दो हजार रुपए के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।