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June 15, 2025

न्यायालय ने तल्लीताल थाना पुलिस की अंतिम अन्वेषण रिपोर्ट को किया अस्वीकार, पुनः जांच करने के आदेश…

(Woman Burnt Husband-Bail Cancelled-Sent to Jail) (HighCourt Did not Grant Bail to Rana for Bribery) (Illicit Relations-Husband-Father-in-law Murdered) (Relief to Son of Accused of Raping Minor by HC) (Accused of 12-year Girl Rape Usman Ali Bail Plea) (Son of Rape Accused did not get Relief by Court) (BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari

-सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए अंतिम अन्वेषण रिपोर्ट को किया अस्वीकार
नवीन समाचार, नैनीताल, 13 नवंबर 2024 (Court Rejected the Final Investigation Report) नैनीताल की न्यायिक मजिस्ट्रेट तनुजा कश्यप की अदालत ने ज्योलीकोट के एक विद्यालय में एक चौथी कक्षा के छात्र के साथ दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस की अंतिम अन्वेषण रिपोर्ट को दोषपूर्ण मानते हुए पुनः विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। यह निर्णय उस याचिका पर आया जिसमें छात्र के परिजनों ने विद्यालय प्रशासन और पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया था।

यह था मामला

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने अपने बेटे का 31 मार्च 2023 को ज्योलीकोट के एक विद्यालय में एक चौथी कक्षा में प्रवेश दिलाया था। इस दौरान उसके साथ छात्रावास के कक्ष में साथ रहने वाले एक बच्चे ने गंदी हरकत करने की कोशिश की। उसे रोकने की कोशिश की तो गंदी-गंदी गाली-गलौच की और हाथ उठाया।

बच्चे द्वारा यह बात अपने परिजनों को बताने पर छात्रावास की वार्डन के पति विद्यालय के शिक्षक राजेश कुमार ने बच्चे के साथ मारपीट की और माता-पिता को बताने पर और अधिक मारपीट करने की धमकी दी। इससे बच्चा बीमार हो गया लेकिन परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी गयी। वह इतना बीमार था कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। वह बच्चे को उपचार के लिये घर लाये तो महिला वार्डन ने बताया कि बच्चे के साथ कमरे में रहने वाले दूसरे बच्चे ने दुष्कर्म किया है।

(Court Rejected the Final Investigation Report) Driver found driving drunk on Mall Road-Arrested, Policeman suspend, Tourists Creating Problemsबच्चे के पिता ने तल्लीताल थाने पर विद्यालय के प्रभाव में होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में तल्लीताल थाने के तत्कालीन प्रभारी ने अभियोग दर्ज नहीं किया और बदतमीजी की। शिकायत में प्रधानाचार्य का नाम न लिखने को कहा। इस मामले में विवेचक के द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया, इस पर याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं है। जांच पारदर्शी नहीं है। इसलिए मामले की अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार कर मामले की निष्पक्ष जांच करायी जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर किया खारिज (Court Rejected the Final Investigation Report)

इस मामले में न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के अवधेश कुमार झा उर्फ अखिलेश कुमार झा एवं एक अन्य बनाम बिहार राज्य 2016 के एवं समाज परिवर्तन समुदाय एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामलों में दिये गये आदेशों के आधार पर 20 दिसंबर 2023 की अंतिम अन्वेषण रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को आदेशित किया गया है कि मामले में स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से विधिवत अग्रेतर विवेचना कर न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करें। पीड़ित की ओर से युवा अधिवक्ता जयंत नैनवाल ने पैरवी की। (Court Rejected the Final Investigation Report)

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