नवीन समाचार, काशीपुर, 8 मई 2023। अगस्त 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यूयू ललित ने, जो बाद में देश के मुख्य न्यायाधीश भी बने, ने उत्तराखंड के काशीपुर निवासी एक साहसी महिला, पीड़िता व याचिकाकर्ता सायरा बानो की याचिका पर तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था।
लेकिन यह सच्चाई है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले को करीब 6 वर्ष का समय होने को हैं, बावजूद तलाक के मामले कम होने की वजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। अब स्वयं सायरा बानो के शहर काशीपुर से एक और तीन तलाक का मामला सामने आया है। यहां शादी के 12 साल बाद पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी पढ़ें :
प्राप्त जानकारी के अनुसार अंजुम नाम की महिला की शादी 12 वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति रिवाज के साथ काशीपुर महेशपुर मदर कलोनी निवासी दानिश रजा के साथ के साथ हुए थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दानिश ने दहेज की मांग करना शुरू कर दिया। पहले उसने अपने लिए पल्सर बाइक की मांग की तो ससुरालियों ने उसे पल्सर बाइक दे दी। लेकिन इसके बाद दानिश की दहेज की मांग बढ़ती चली गई। उसने अंजुम के साथ आए दिन मारपीट व गाली-गलौज करना शुरू कर दिया।
आरोप है कि इधर अब अपनी बहन की शादी में दहेज देने के लिए दहेज की मांग अपनी पत्नी के घर वालों से कर रहा है। अंजुम ने इसका विरोध किया तो उसने पत्नी से पहले मारपीट की और फिर पत्नी के घर वालों को बुलाकर बेरहमी से पीटा तथा तीन बार तलाक देकरघर से धक्के देकर भगा दिया। अब पीड़िता ने इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
(There is a limit, he asked for dowry from his wife to give dowry in his sister’s marriage, on protesting, he brutally beat the wife and gave her three divorces and drove her away from the house, had hai, apanee bahan kee shaadee mein dahej dene ke lie patnee se maanga dahej, virodh karane par patnee ko berahamee se peetakar va teen talaak dekar ghar se bhaga diya)