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June 14, 2025

तीन बच्चों की मां-तलाक़शुदा महिला ने दस वर्ष छोटे प्रेमी से किया प्रेम विवाह, मिलने लगीं धमकियाँ, हाइकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को दिए निर्देश…

(Supreme Court Decision-Live-In Physical Relation)

प्रेम विवाह के कारण धमकियों पर हाईकोर्ट ने दी सुरक्षा निर्देश

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जून 2025 (Divorced Woman Mother of Children-Love Married)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायाधीश आलोक महरा की खण्डपीठ ने एसएसपी नैनीताल को एक 33 वर्षीय तलाक़शुदा मुस्लिम महिला (जो कि तीन बच्चों की मां भी है) व उनके दस वर्ष छोटे प्रेमी को परिजनों की धमकियों से सुरक्षा देने के निर्देश  दिए हैं, और उनकी याचिका निस्तारित कर दी है।

प्रेम विवाह के बाद मिल रहीं धमकियाँ

(Divorced Woman Mother of Children-Love Married)प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला की पहली शादी से तीन बच्चे हैं और पिछले वर्ष उसने नई शादी की थी। शादी के बाद उसे व उसके प्रेमी को परिजनों की ओर से प्रताड़ना व मारने की धमकियाँ मिल रही थीं। अदालत में दोनों ने बताया कि वे प्रेम विवाह करने के बाद उन्हें परिजनों से जान माल की धमकियाँ मिल रही हैं, इसलिए वह सुरक्षा चाहते हैं। 

अदालत ने निर्देशित की कार्रवाई (Divorced Woman Mother of Children-Love Married)

उच्च न्यायालय ने एसएसपी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल उचित सुरक्षा प्रबंध करें व इस मामले की गंभीरता से जांच सुनिश्चित करें। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि आगे कोई धमकी मिलती है तो शिविर व गश्ती व्यवस्था बढ़ायी जाए।

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