पूर्व प्रेमी ने वायरल की अश्लील फोटो-वीडियो, युवती की दूसरी बार तय शादी टूटी

प्रतीकात्मक चित्र।
शादी से पहले की गई गंदी साजिश, युवती की मानहानि और भावनात्मक आघात, फर्जी फेसबुक आईडी से की गई अश्लील सामग्री वायरल (Ex-Boyfriend Made Obscene Photos-Videos Viral)
नवीन समाचार, हल्द्वानी, 23 जून 2025। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी नगर के मुखानी थाना क्षेत्र निवासी एक युवती की तय विवाह की रस्में एक सप्ताह पूर्व उस समय टूट गईं, जब उसके पूर्व प्रेमी ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो उसके मंगेतर व देवर सहित अन्य ससुराल पक्ष के लोगों को भेज दी। इससे न केवल युवती की शादी दूसरी बार भी टूट गई, बल्कि उसका और उसके परिवार का सामाजिक अपमान भी हुआ। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
मंगेतर और होने वाले देवर को भेज दिए युवती के अश्लील फोटो-वीडियो

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता की शादी 6 जून 2025 को ओखलकांडा ब्लॉक के खनस्यूं गांव निवासी युवक से तय हुई थी। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। कार्ड बांटे जा चुके थे, मैरिज हॉल और खानपान की अग्रिम बुकिंग भी कर दी गई थी। इसी बीच पूर्व प्रेमी रहे चंपावत जनपद के पाटी ब्लॉक अंतर्गत गोलडांडा गांव निवासी मनोज सिंह चौधरी ने युवती के अश्लील फोटो-वीडियो युवती के मंगेतर और होने वाले देवर को 20 मई को भेज दिए।
इतना ही नहीं, आरोपित ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर भी युवती की अश्लील तस्वीरें और संदेश सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिये। इससे युवती की सामाजिक छवि पर गहरा आघात लगा और मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया।
पहले भी तोड़ी थी शादी
युवती ने बताया कि इससे पूर्व भी सितंबर 2024 में इसी प्रकार की हरकत पर उसने शिकायत दर्ज कराई थी। तब युवक को परिजनों और पुलिस के समक्ष तलब किया गया था और उसने भविष्य में इस प्रकार की हरकत न करने का माफीनामा दिया था। इसके बावजूद उसने युवती को फिर निशाना बनाया। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने प्रेमजाल में फंसाकर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो रिकॉर्ड की थीं और अब उसे सार्वजनिक कर दिया।
अभियोग पंजीकृत (Ex-Boyfriend Made Obscene Photos-Videos Viral)
मुखानी थानाध्यक्ष दिनेश जोशी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपित मनोज सिंह चौधरी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 256, 77 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एसपी नगर प्रकाश चंद्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला न केवल साइबर अपराध, बल्कि सामाजिक मर्यादा के उल्लंघन, मानसिक उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। युवती ने मांग की है कि इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र कठोर कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक दंड सुनिश्चित किया जाये ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
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