अनुसूचित जाति के व्यक्ति से मारपीट और अपमान के मामले में दोषी करार, जेल भेजा
नवीन समाचार, नैनीताल, 5 अगस्त 2024 (Found guilty in case of assault and insult of SC)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश-अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम सुबीर कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपित विरेंद्र मयाल पुत्र उमेद सिंह निवासी ग्राम नाथूजाला कोटाबाग कालाढूंगी जनपद नैनीताल को दोषी करार दिया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
अभियोजन के अनुसार 27 मार्च 2021 को थाना कालाढूंगी में मोहन राम पुत्र स्वर्गीय रामू राम निवासी नाथूजाल कोटाबाग कालाढूंगी जिला नैनीताल ने विरेंद्र मयाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा कि वह अनुसूचित जाति से हैं और काश्तकारी करते हैं। घटना के दिन लगभग 7 बजे विरेन्द्र मयाल उनके घर के सामने आया और गाली-गलौच और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया।
विवाद के दौरान विरेंद्र ने मोहन राम के भाई- ग्राम सभा बागजाला के ग्राम प्रधान पुष्कर राम के विरुद्ध भी अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं। कहा कि वह इस जाति के व्यक्ति को ग्राम प्रधान नहीं बनने देगा और 5 साल तक कोई काम नहीं करने देगा। विरेंद्र ने आरोप लगाया कि पुष्कर राम ग्राम प्रधान बनकर गाँव की योजनाओं की धनराशि का गबन कर रहे हैं। विरोध करने पर विरेंद्र ने मोहन राम के हाथ और मुंह पर घूंसा मारा और गाँव से भगाने की धमकी दी।
सजा पर निर्णय कल (Found guilty in case of assault and insult of SC)
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी-विशेष लोक अभियोजन सुशील कुमार शर्मा ने मामले में 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए, इनमें से 4 साक्षियों ने आरोपों की पुष्टि की। इस पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में सजा पर सुनवाई के लिये मंगलवार 6 अगस्त 2024 की तिथि नियत की गई है।
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