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November 18, 2025

नैनीताल: सामूहिक दुष्कर्म के 32 वर्षीय अभियुक्त को पूरे जीवनकाल तक कठोर कारावास की सजा

(High Court Directs to Reopen Slaughter House) (Ajay Arya-Accused of Raping Impregnating Woman) (UK High Court Lifted Ban on Assistant Teacher-LT) (Statements to Police Inadmissible as Evidence-HC) (Uttarakhand High Court big decision on Employee) (Advocate Sanjay Suyal acquitted of Charges Former Police man Acquitted in Fake CBI Officer) (Haldwani-Doctor Convicted for AssaultingDaughter)

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 अप्रैल 2025 (Gang Rape Accused Sentenced to Life Imprisonment) जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार के न्यायालय ने सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्त उमेद राम उर्फ उमेश चंद्र पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम व पट्टी गौनियारो, तहसील खनस्यू, जिला नैनीताल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी और 452 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए पूरे प्राकृतिक जीवनकाल तक कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

(BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaariसाथ ही अभियुक्त को पचास हजार रुपये अर्थदंड, जो न अदा करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और धारा 452 के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाते हुए दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त को सजायाफ्ता वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय को बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को पीड़िता के पिता ने पट्टी पटवारी गौनियारो के पास रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अक्टूबर को जब वह और उसकी पत्नी घास लेने जंगल गए थे, और छोटी बेटी पानी भरने गई थी। इसी दौरान लगभग 11 बजे दिन में उमेद राम और एक अन्य अज्ञात युवक ने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर उनकी बड़ी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं उसके साथ मारपीट की और उसके शरीर को नाखूनों और दांतों से नोंचा और उसे बेहोशी व नग्न अवस्था में छोड़कर भाग गए।

बचाव पक्ष ने कहा आरोप जमीनी विवाद के कारण लगाये गये, अभियुक्त एक पैर से आंशिक विकलांग

मामले में जहां अभियोजन ने अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड देने की मांग की वहीं अभियुक्त की ओर से न्याय रक्षक ने आरोपों का झूठा और जमीनी विवाद के कारण लगाया गया बताते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त एक पैर से आंशिक रूप से विकलांग है और उसकी आयु लगभग 30-32 वर्ष है, इसलिए उसके प्रति उदारता बरती जानी चाहिए। अभियुक्त ने भी स्वयं को निर्दोष बताया और अपने प्रति दया का निवेदन किया।

लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त उमेद राम ने एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ बारी-बारी सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के शरीर पर दांतों और नाखूनों के निशान, बेहोशी की स्थिति, और घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्य से अभियुक्त का अपराध संदेह से परे प्रमाणित हुआ।

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न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को कठोरतम सजा देना आवश्यक है ताकि यह दूसरों के लिए भी एक चेतावनी बन सके। साथ ही न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि पीड़िता को उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित-उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 तथा उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।

पुलिस ने नहीं किया सहयोग, कई गवाहों के बयान भी नहीं लिये (Gang Rape Accused Sentenced to Life Imprisonment)

पीड़िता और उसके पिता को रिपोर्ट दर्ज कराने और पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए दर-दर भटकना पड़ा। अभियोजन की ओर से मामले में अभियोजन ने मोबाइल कॉल डिटेल्स के साथ ही नोडल अधिकारियों सहित कुल आठ गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए। साथ ही भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत कुछ गवाह, जिन्हें विवेचक द्वारा जांच में शामिल नहीं किया गया था, उनके भी बयान कराए। पुलिस सामूहिक दुष्कर्म के दूसरे अभियुक्त का भी पता नहीं लगा पायी। (Gang Rape Accused Sentenced to Life Imprisonment)

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