हल्द्वानी के चिकित्सक पर चेक बाउंस के मामले में निचली अदालत का दोष सिद्ध का निर्णय बरकरार, अपील निरस्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 11 जनवरी 2025 (Haldwani Doctor in Cheque Bounce Case is upheld)। जिला एवं सत्र न्यायालय सुबीर कुमार की अदालत ने चेक बाउंस से संबंधित एक मामले में निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए दोषी अभियुक्त की याचिका को निरस्त कर दिया है।
यह था मामला (Haldwani Doctor in Cheque Bounce Case is upheld)
मामले के अनुसार अभियुक्त नरेश नेगी पुत्र लक्ष्मण सिंह नेगी निवासी हिम्मतपुर गोसाईपुर बैजनाथ हल्द्वानी जिला नैनीताल पर मौ. इरफान पुत्र स्वर्गीय अख्तर हुसैन निवासी वैलड्राफ कंपाउंड मल्लीताल ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त रुद्र हॉस्पिटल कुसुमखेड़ा हल्द्वानी में चिकित्सक है। अभियुक्त ने अपनी घरेलू आर्थिक परेशानी बताकर पीड़ित से 15 दिनों के लिये 4 लाख रुपये मांगे थे और इसके बदले में चेक दिया था जो अनादरित हो गया।
इस पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले में न्यायालय ने 30 जून 2022 को अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए 6 माह के कारावास एवं 4.15 लाख रुपये के दंड से दंडित किया। इस निर्णय को अभियुक्त ने सत्र न्यायालय में चुनौती देते हुए अपील की, किंतु सत्र न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।
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