‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.20 करोड़ यानी 22 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन उपलब्ध कराएं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर 'निःशुल्क' 'नवीन समाचार' उपलब्ध कराते रह सकें...

January 14, 2025

हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक को एक मामले में मिली जमानत, पर हिंसा फैलाने के मामले में नहीं मिली जमानत

(BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 नवम्बर 2024 (Haldwani Violence-Accused Abdul Malik got Bail) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्त‍ि रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने राजकीय भूमि को खुर्दबुर्द करने के मामले में उन्हें जमानत दे दी, लेकिन हिंसा फैलाने के मामले में उनकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं हुई।

मामले का विवरण (Haldwani Violence-Accused Abdul Malik got Bail)

(Haldwani Violence-Accused Abdul Malik got Bail) Mastermind of Haldwani Violence, Sword ofArrest hangs on Abdul Maliks Wife Sofiya,प्राप्त जानकारी के अनुसार बनभूलपुरा दंगे के दौरान अब्दुल मलिक के विरुद्ध चार अभियोग दर्ज हुए थे। इनमें एक अभियोग झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि हड़पने का था। मलिक पर नजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग, निर्माण और उसे बेचने का आरोप है।

राज्य सरकार की ओर से उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि बनभूलपुरा कांड की शुरुआत यहीं से हुई थी। प्रशासन जब इस अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचा, तो पथराव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा भड़की। इस घटना में 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, पांच लोगों की गोली लगने से मृत्यु हुई और बनभूलपुरा थाना परिसर में आगजनी हुई।

याचिकाकर्ता के पक्ष का कहना था कि राजकीय भूमि को खुर्दबुर्द करने का मामला हिंसा से संबंधित नहीं है, इसलिए जमानत दी जानी चाहिए।

सरकार का पक्ष

सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि हिंसा से संबंधित मामलों में अब्दुल मलिक की जमानत अब तक नहीं हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में उनकी जमानत निरस्त की जानी चाहिए।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्त‍ि रवींद्र मैठाणी ने राजकीय भूमि को खुर्दबुर्द करने के मामले में अब्दुल मलिक को जमानत दे दी, लेकिन हिंसा फैलाने के अभियोग में उनकी जमानत नामंजूर कर दी।

पृष्ठभूमि

8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस-प्रशासन की टीम पर हमला किया गया था। इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। (Haldwani Violence-Accused Abdul Malik got Bail)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..। 

(Haldwani Violence-Accused Abdul Malik got Bail, Haldwani Violence, Court News, Court Order, Abdul Malik, Nainital, Haldwani, Banbhulpura, Land Encroachment, Uttarakhand High Court, Violence, Bail Hearing, Main accused in Haldwani violence, got bail in one case, but did not get bail in the case of spreading violence,)

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page