लिव-इन में दूसरे समुदाय के युवक के साथ रह रही युवती, उसके प्रेमी व परिजनों को सुरक्षा देने के निर्देश
नवीन समाचार, नैनीताल, 21 अक्टूबर 2024 (HC Instructed provide security to Liv-in Couple)। उत्तराखंड में UCC लागू होने से पहले एक मामले में उच्च न्यायालय ने उधमसिंह नगर जनपद में लिव-इन संबंध में दूसरे समुदाय के युवक के साथ रह रही एक युवती के मामले में उधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा को युवती, उसके प्रेमी तथा उनके परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं, और मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर के लिए नियत की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एक युवती के द्वारा उच्च न्यायालय में सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी, जिसमें उसने अपने गांव के दूसरे समुदाय के एक युवक से प्रेम संबंध का उल्लेख करते हुए कहा था कि वे जल्द ही विवाह करना चाहते हैं, किंतु उसके परिवार के कुछ सदस्य इस विवाह का विरोध कर रहे हैं, जिससे उसकी और प्रेमी के परिवार की जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। युवती का कहना है कि उसका प्रेमी समुदाय विशेष का है, जिसके कारण उसके परिवार सहित अन्य लोगों से उसे और उसके प्रेमी की जान को खतरा है।
दसवीं पास है युवती और प्रेमी है मैकेनिक (HC Instructed provide security to Liv-in Couple)
दसवीं पास युवती ने न्यायालय को बताया था कि उसका परिवार हिंदू समुदाय से हैं। जबकि उसका प्रेमी दूसरे समुदाय का और पेशे से मैकेनिक है और काशीपुर में एक कार गैराज में काम करता है, जबकि युवती है। मामले में साफ था कि युवती का प्रेमी दूसरे समुदाय का है, जो विवाह का विरोध होने का मुख्य कारण है। ((HC Instructed provide security to Liv-in Couple)
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