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June 14, 2025

हाईकोर्ट के 24 घंटे में हल्द्वानी व देहरादून के स्टेडियम खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए खोलने के निर्देश

Indira Gandhi international cricket stadium & sports complex Haldwani Nainital Uttarakhand india

अब निजी स्टेडियमों का नहीं लेना पड़ेगा सहारा, पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्टेडियम बनाने पर जोर, खेल सचिव को निर्देश

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 मई 2025 (HC Orders to Open Haldwani-Dehradun Stadiums For)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपये के कथित दुरुपयोग से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और खेल विभाग को हल्द्वानी व देहरादून के खेल स्टेडियम 24 घंटे के भीतर खिलाड़ियों के लिए खोलने के कड़े निर्देश दिए हैं।

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दोनों स्टेडियम सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे ताकि खिलाड़ी नियमित अभ्यास कर सकें। यह भी कहा कि राज्य सरकार मैदानों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी बच्चों के शारीरिक विकास हेतु छोटे स्टेडियम निर्माण की दिशा में कार्य करे, क्योंकि अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में पीछे रह जाते हैं।

खेल एसोसिएशन से जवाब-तलब

High Court of Uttarakhand Nainital Navin Samacharन्यायालय ने निर्देशित किया कि जो भी खेल प्रतियोगिता आयोजित करनी है, उसकी सूची संबंधित एसोसिएशन सचिव खेल को दें। सचिव उन पर निर्णय लेकर स्टेडियम उपलब्ध कराएंगे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि स्टेडियम के कर्मचारी उसके रख-रखाव के खर्च की वसूली करें और खेल आयोजनों के दौरान मैदान को हुए नुकसान की भरपाई संबंधित संस्था से कराई जाए। यह भी कहा कि हर खेल का प्रशिक्षक मैदान में उपस्थित होना अनिवार्य है।

सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि शनिवार तक दोनों स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में नियत की है।

12 करोड़ रुपये के दुरुपयोग का आरोप (HC Orders to Open Haldwani-Dehradun Stadiums For)

देहरादून निवासी संजय रावत की याचिका में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गईं। यहां तक कि खाने में भी खिलवाड़ किया गया, खिलाड़ियों का पेट केवल केलों से भर दिया गया और 35 लाख रुपये का केवल केले का बिल दर्शाया गया। याचिका में कहा गया है कि एसोसिएशन ने भोजन व अन्य मदों में करोड़ों रुपये का गबन किया है। इस कथित घोटाले की ऑडिट रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें करीब 12 करोड़ रुपये की अनियमितता उजागर हुई है।

उच्च न्यायालय ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए केवल आर्थिक अनियमितताओं पर ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया है। इस आदेश के बाद अब मैदानों के दरवाजे खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे और खेल प्रतिभाओं को उड़ान भरने का एक और अवसर मिलेगा। (HC Orders to Open Haldwani-Dehradun Stadiums For)

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