अंकिता भंडारी हत्याकांड में सुनवाई पूरी, फैसले पर टिकी हैं देशभर की निगाहें, कठोरतम सजा की उम्मीद, 30 मई को सुनाया जा सकता है निर्णय…
डॉ.नवीन जोशी May 19, 2025
नवीन समाचार, कोटद्वार, 19 मई 2025 (Hearing in Ankita Bhandari Murder Case Complete)। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के कोटद्वार में स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की अंतिम सुनवाई पूरी हो गई है। सोमवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखते हुए फैसला सुनाने की तिथि 30 मई तय कर दी है। इस बहुचर्चित प्रकरण के निर्णय पर केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि देशभर की निगाहें टिकी हैं।
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Toggleतीनों हत्यारोपित अदालत में पेश, विशेष लोक अभियोजक ने की कठोरतम सजा की मांग
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की बहस का विधिवत उत्तर देते हुए अदालत में कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण को ठोस साक्ष्यों के साथ सिद्ध किया है। उन्होंने तीनों हत्यारोपितों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कठोरतम दंड दिये जाने की मांग की। इस दौरान तीनों आरोपित संबंधित जनपदों की जेलों से अदालत में प्रस्तुत किये गये।
करीब दो वर्ष चला परीक्षण, 47 गवाह परीक्षित
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बता दें कि इस प्रकरण की सुनवाई कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में 28 मार्च 2023 से प्रारंभ हुई थी। लगभग दो वर्षों तक चले इस ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 97 गवाहों की सूची बनाई गई, जिनमें से विवेचक सहित 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराये गये।
ऐसे चल था हत्या का पता, एसआईटी ने सौंपी थी 500 पृष्ठों की चार्जशीट
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 सितंबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। एक सप्ताह बाद उसका शव नहर से बरामद हुआ। इस घटना के बाद राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम ने जांच करते हुए रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता के विरुद्ध लगभग 500 पृष्ठों की चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी।
गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत (Hearing in Ankita Bhandari Murder Case Complete)
मुख्य आरोपित पुलकित आर्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाने), 354(ए) (छेड़छाड़ और लज्जा भंग) तथा अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
अब इस प्रकरण में अंतिम निर्णय 30 मई को सुनाया जाना प्रस्तावित है, जिसे लेकर पीड़िता के परिजन, जनसामान्य, सामाजिक संगठन और संपूर्ण राज्य स्तब्ध प्रतीक्षा में हैं। (Hearing in Ankita Bhandari Murder Case Complete)
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