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May 17, 2025

नैनीताल नगर की यातायात व्यवस्था, पार्किंग की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और स्थानीय निवासियों के अधिकारों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जताई गंभीर चिंता

High Court of Uttarakhand Nainital Navin Samachar

हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी- नैनीताल में नहीं हैं पर्याप्त पार्किंग, स्वास्थ्य सुविधा और स्थानीयों के अधिकार भी हो रहे प्रभावित (High Court Hearing Petitions Related to Nainital)

नवीन समाचार, नैनीताल, 22 अप्रैल 2025। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने नैनीताल नगर की यातायात व्यवस्था, पार्किंग की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और स्थानीय निवासियों के अधिकारों को लेकर दाखिल प्रो. अजय रावत सहित अन्य की जनहित याचिकाओं पर सोमवार को  सुनवाई की। खंडपीठ ने नैनीताल नगर में पार्किंग की अत्यंत सीमित व्यवस्था, स्थानीय टैक्सी स्वामियों के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसरों की कमी जैसे विषयों पर गहरी चिंता प्रकट की। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 23 अप्रैल की तिथि नियत की है। 

(High Court Hearing Petitions Related to Nainital)प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यायालय को बताया गया कि नैनीताल के स्थानीय टैक्सी स्वामी नगर के निवासी होते हुए भी अपने वाहन नगर में नहीं चला पा रहे हैं, जबकि बाहरी जनपदों और राज्यों के टैक्सी वाहनों को नगर में प्रवेश और संचालन की अनुमति मिल रही है। इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस प्रकार स्थानीयों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि उनके पुराने अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण किया जाये तथा नये अनुज्ञा पत्र जारी किये जायें। साथ ही, बाहरी जनपदों और राज्यों के टैक्सी वाहनों को प्रतिबंधित करने की मांग भी की गई।

कैंचीधाम की यातायात व्यवस्था पर भी न्यायालय ने ली जानकारी

खंडपीठ ने नगर के पार्किंग संकट और यातायात अव्यवस्था के संदर्भ में प्रसिद्ध कैंचीधाम का भी उल्लेख किया। न्यायालय ने कहा कि भवाली से रातीघाट तक वैकल्पिक मार्ग के रूप में बाईपास मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिये कि कैंचीधाम में लगने वाले जाम को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी योजना तैयार की जाये।

स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उठाये गंभीर प्रश्न

न्यायालय ने नगर की स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत नैनीताल में तीन बहुविशेषज्ञ चिकित्सालय हैं। किंतु याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि नगर में केवल एक ही चिकित्सालय-बीडी पांडे जिला चिकित्सालय है जो गंभीर रोगियों को अन्यत्र संदर्भित करता है। न्यायालय ने इसे गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

बहुमंजिल पार्किंग और बुनियादी योजनाओं पर भी हुआ विचार

न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि नगर में बहुमंजिली पार्किंग योजना पर रोक है। इस पर भी खंडपीठ ने प्रश्न उठाये। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र पाटनी द्वारा भवाली सैनिटोरियम को बहुविशेषज्ञ चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की मांग पर न्यायालय ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

खंडपीठ ने दिया स्थानीय विकास पर ध्यान देने का निर्देश

न्यायालय ने नैनीताल तथा आसपास के पर्यटक स्थलों पर अनियंत्रित पर्यटक आगमन से उत्पन्न समस्याओं की भी समीक्षा की। न्यायालय ने स्थानीय विकास, नियोजित यातायात प्रबंधन तथा पार्किंग सुविधा को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इसके साथ ही स्वयं न्यायालय ने भी नैनीताल में प्रतिदिन लगने वाले जाम का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह स्पष्ट किया कि शहर में विभिन्न स्थलों पर छोटी-छोटी पार्किंग स्थल बनाये जाने की संभावना तलाशी जाये।

अगली सुनवाई बुधवार 23 अप्रैल को होगी (High Court Hearing Petitions Related to Nainital)

सभी पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायालय ने फिलहाल किसी को राहत नहीं दी है तथा मामले की अगली सुनवाई के लिए बुधवार, 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। (High Court Hearing Petitions Related to Nainital)

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