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November 9, 2025

नैनीताल में लेक ब्रिज चुंगी व कार पार्किंग का स्वयं सहायता समूहों की मदद से नगर पालिका स्वयं करेगी संचालन, नैनीताल प्रवेश शुल्क के नाम से सभी मार्गों से बढ़ा हुआ शुल्क लिया जाएगा…

(Government Claims No Shortage of Doctors in UK) High Court Order on Marriage After Rape of Minor (Supreme Court overturned UK High Courts Decision) (Muslim Girl Married with Hindu Boy High Court) (Controversy Over Tampering of Ballot in Nainital) (High Court Sought Record of Results-Achievments) (Prohibitory Orders outside Nainital High Court) (Supreme Court Stay Uttarakhand High Courts Order (Election Commission Reached High Court for Voter (Vigilance Trap vs Pre-Investigation-HC Debates (800 Cr Scam-No Registration-No Trace-High Court (Land Scam in Haldwani-High Court Demands Answers (Nazul-railway-Forest department land being Sold) (Panchayat Polls Stayed-Next Hearing For June 25 (Ban on Three-Tier Panchayat Elections Continues) (High Court Stayed Ban on Kllegal mining in Kanda) (Divorced Woman Mother of Children-Love Married)

नवीन समाचार, नैनीताल, 3 अप्रैल 2025 (High Court Orders Nainital Lake Bridge-Parking)उत्तराखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को नैनीताल नगर पालिका के लेकब्रिज चुंगी व कार पार्किंग की निविदा प्रक्रिया के विरुद्ध दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय के 1 अप्रैल को जारी निर्देशों के क्रम में गुरुवार को नगर पालिका की ओर से न्यायालय को बताया गया कि नैनीताल में लेक ब्रिज चुंगी व कार पार्किंग की निविदाएं अब नहीं होंगी। इनका संचालन नगर पालिका स्वयं सहायता समूहों की मदद से स्वयं करेगी।

नैनीताल प्रवेश शुल्क के नाम से सभी मार्गों से बढ़ा हुआ शुल्क लिया जाएगा

नगर पालिका ने लेकब्रिज चुंगी, डीएसए कार पार्किंग व मेट्रोपोल कार पार्किंग की निविदाएं पहले ही निरस्त कर दी हैं। नगर पालिका अब नैनीताल में आने वाले वाहनों से “नैनीताल प्रवेश शुल्क” के नाम से बढ़ा हुआ शुल्क लेगी और शहर में प्रवेश करने वाले तीनों मार्गों में कर वसूली बूथ भी बनाए जाएंगे। इस संबंध में नगर पालिका द्वारा पालिका उपविधियों में संशोधन भी किया जाएगा।

केवल ‘यूपीआई स्कैनर कोड’ के माध्यम से होगी वसूली 

लेक ब्रिज चुंगी व कार पार्किंग की निविदा प्रक्रिया के विरुद्ध दीवान फर्त्याल, सुमित जेट्टी व ठाकुर इंटरप्राइजेज की ओर से दायर याचिकाओं की गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दीपक गोस्वामी भी न्यायालय में मौजूद रहे।

आज नगर पालिका की ओर से लेकब्रिज चुंगी व कार पार्किंग के संचालन के संबंध में विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया गया। उच्च न्यायालय ने नगर पालिका के उत्तर के बाद निर्देश दिया कि नगर पालिका “नैनीताल इंट्री टैक्स” केवल ‘यूपीआई. स्कैनर कोड’ के माध्यम से वसूल करेगी, ताकि चुंगी वसूली बूथों में नकदी लेनदेन के कारण अनावश्यक जाम से बचा जा सके। इस मामले में नगर पालिका की ओर से नेटवर्क में कमी के कारण ऑनलाइन चुंगी वसूली प्रक्रिया में कठिनाई होने का हवाला दिया गया, लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया।

पदों को शीघ्र भरने के निर्देश

सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से न्यायालय को बताया गया कि पालिका में कर अधीक्षक, सफाई अधीक्षक, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, लेखाकार, सहायक लेखाकार सहित 8 महत्वपूर्ण पद रिक्त होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। इस पर उच्च न्यायालय ने सचिव, शहरी विकास को इन पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने नगर पालिका को आज जारी दिशा-निर्देशों पर 17 अप्रैल से पूर्व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इन मामलों की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।

पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं को यातायात योजना का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश

शहर की यातायात व्यवस्था व बिड़ला रोड में वाहनों के अनियंत्रित खड़े होने के विरुद्ध अधिवक्ता श्रुति जोशी की जनहित याचिका की भी उच्च न्यायालय ने इसी मामले के साथ सुनवाई की।

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नैनीताल में वाहनों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के संबंध में खंडपीठ ने पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं को यातायात योजना का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और उन्हें 17 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं व नैनीताल की प्रबुद्ध जनता से भी शहर में यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाने के सुझाव देने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि यातायात समस्या के कारण व उसके समाधान के उपाय शपथ पत्र के साथ उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं।

 

उच्च न्यायालय के तीन वाद धारक पदोन्नत (High Court Orders Nainital Lake Bridge-Parking)

(High Court Orders Nainital Lake Bridge-Parking)नैनीताल। उत्तराखंड शासन ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिये 3 फौजदारी वाद धारकों को उच्चीकृत करते हुए ‘सहायक शासकीय अधिवक्ता’ के पद पर पदोन्नत कर दिया है। पदोन्नत किये गये वाद धारकों में अधिवक्ता विपुल पैन्यूली, संदीप शर्मा व अक्षय लटवाल शामिल हैं। प्रमुख सचिव कीे ओर से प्रदेश के राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी अधिसूचना के अनुसार उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से अग्रेत्तर आदेशों तक के लिये की गयी है। (High Court Orders Nainital Lake Bridge-Parking, Nainital News, High Court Orders, Court News, Court Orders)

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