त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की नई रोटेशन प्रक्रिया पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा उत्तर
डॉ.नवीन जोशी June 20, 2025
नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जून 2025 (High Court-Questions on Rotation of Reservation)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की नई आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई सुनवाई में सरकार से इस संबंध में उत्तर (निर्देश) तलब किया गया है, और अब अगली सुनवाई सोमवार को नियत की गई है।
तीन बार आरक्षित रही सीट चौथी बार भी आरक्षित करने पर सवाल
यह मामला बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 9 जून 2025 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नई नियमावली जारी की थी। इसके बाद 11 जून 2025 को एक आदेश द्वारा अब तक प्रभावी रहे आरक्षण रोटेशन को निरस्त कर दिया गया, और इस वर्ष से नया रोटेशन लागू कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस निर्णय के कारण वे पंचायत चुनाव में भाग लेने से वंचित हो गए हैं, क्योंकि जिन सीटों को विगत तीन कार्यकालों से आरक्षित किया गया था, उन्हें इस बार भी आरक्षित रखा गया है।
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पंचायत चुनावों में समान अवसर की भावना को आघात पहुँचाने वाले इस निर्णय को उन्होंने न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि उनकी ओर से केवल 11 जून के आदेश ही नहीं बल्कि 9 जून को जारी की गई पूरी नई नियमावली को भी चुनौती दी गई है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसे ही कुछ अन्य प्रकरण एकलपीठ में भी विचाराधीन हैं, जिनमें केवल 11 जून का आदेश चुनौती के घेरे में है।
सरकार को न्यायालय से जबाव देने के निर्देश (High Court-Questions on Rotation of Reservation)
खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 9 जून को जारी नियमावली के आधार पर नए रोटेशन की वैधता व इसके प्रभावों की गहनता से समीक्षा की जाएगी। यह याचिका राज्य के पंचायत चुनावों की प्रक्रिया में पारदर्शिता व निष्पक्षता की परीक्षा बन गई है। अब सोमवार को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आगे की न्यायिक कार्यवाही होगी, जिससे राज्य की पंचायत चुनाव प्रणाली के भविष्य की दिशा तय हो सकती है। (High Court-Questions on Rotation of Reservation)
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