यौन शोषण के आरोपित पूर्व भाजपा नेता मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नवीन समाचार, नैनीताल, 13 सितंबर 2024 (High court stays arrest of former BJP Leader)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपित लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मंगलवार 17 सितंबर तक बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
साथ ही कोर्ट ने आरोपित को किसी भी गवाह को डराने, धमकाने या प्रभावित करने से भी मना किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
मामले की पृष्ठभूमि (High court stays arrest of former BJP Leader)
मुकेश बोरा पर एक विधवा महिला ने आरोप लगाया था कि उसने स्थायी नौकरी दिलाने के नाम पर होटल में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद महिला ने बोरा पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ भी आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद लालकुआं थाने में उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने बोरा की गिरफ्तारी के प्रयास तेज करते हुए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
बोरा ने अपने खिलाफ दर्ज इन धाराओं को निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह आदेश पारित किया है। (High court stays arrest of former BJP Leader)
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