उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा-चुनाव प्रक्रिया को रोकने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन चुनाव पर रोक फिलहाल बरकरार…

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 जून 2025 (HighCourt Said-Not in Favor of Stopping Election)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण रोस्टर निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को गहन सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में दोपहर बाद लगभग दो घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने 26 जून को सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। तब तक के लिए राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक बनी रहेगी।
न्यायालय व सरकार का पक्ष
प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह चुनाव प्रक्रिया को रोकने के पक्ष में नहीं है, बल्कि संविधान व नियमों के अनुरूप पारदर्शिता से चुनाव कराए जाने के पक्ष में है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में निर्धारित आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना आवश्यक हो गया था। इसके बाद 9 जून को नया नियम जारी किया गया, जिसे 14 जून को गजट में प्रकाशित भी कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 243टी व अन्य प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण रोस्टर अनिवार्य है तथा यह संवैधानिक बाध्यता है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता शोभित सहारिया ने तर्क दिया कि वह सामान्य वर्ग से हैं और उनकी क्षेत्रीय सीट पिछले तीन कार्यकालों से आरक्षित रही है। इस पर न्यायालय ने सरकार से यह भी पूछा कि कितनी सीटों पर रोस्टर की पुनरावृत्ति हुई है और क्या यह पंचायत राज अधिनियम व संविधान का उल्लंघन नहीं है।
जल्द से जल्द सुधार कर रोटेशन का पूरा प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश (HighCourt Said-Not in Favor of Stopping Election)
सरकार ने यह भी पक्ष रखा कि कुछ याचिकाकर्ताओं के कारण पूरी चुनाव प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। वहीं, अदालत ने महाधिवक्ता से कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द सुधार कर प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अदालत ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वह चुनाव रोकने के लिए नहीं, बल्कि नियमों के तहत सुनिश्चित करने के लिए सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि रोटेशन का पूरा विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और मामले को प्राथमिकता के आधार पर गुरुवार प्रातः पुनः सुना जाएगा। (HighCourt Said-Not in Favor of Stopping Election)
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