अन्य प्रदेशों के लोग जिले में जमीन नहीं खरीद कर पाएंगे, डीएम गर्ब्याल ने दिए मातहतों को कड़े निर्देश (Jameen kharidne par pratibandh)

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Jameen kharidne par pratibandh, People from other states will not be able to buy land in the district, DM Garbyal gave strict instructions to subordinates, any pradeshon ke log jile mein jameen nahin khareed kar paenge, deeem garbyaal ne die maatahaton ko kade nirdesh

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नवीन समाचार, हरिद्वार, 28 मई 2023। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में अन्य प्रदेशों के लोग अब आसानी से जमीन नहीं खरीद पाएंगे। जमीन खरीदने से पहले खरीददार का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही जमीन खरीदने के कारणों का पता चलने और भूगोलीय स्थिति को देखते हुए ही जमीन खरीदने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने रजिस्ट्रार कार्यालयों व एसडीएम स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह भी पढ़ें : बड़ा सुखद समाचार: देहरादून के बाद अब कुमाऊं मंडल के दो स्टेशनों से वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव..

जिलाधिकारी गर्ब्याल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हरिद्वार जनपद में अन्य प्रदेशों के लोगों द्वारा खरीदी जा रही जमीन पर निगरानी जरुरी है। इसलिए आवासीय, कृषि या फिर व्यवसायिक भूमि खरीदने से पहले खरीददार के बारे में पूरी जानकारी कर लें। साथ ही जमीन का अवलोकन व भूमि क्रय करने के कारणों का भी पता कर लिया जाए। खरीददार का पुलिस सत्यापन कराएं और उसकी अन्य जानकारी भी जुटाएं। तभी जमीन को खरीदने की अनुमति दी जाएगी। यह भी पढ़ें : उत्तराखंड पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, तीन दिन से पुलिस थाने में चक्कर लगा रहा था व्यक्ति, मदद नहीं मिली तो थाने के पास ही जहर गटक कर कर ली आत्महत्या 

जिलाधिकारी ने आदेश में जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार देहरादून की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि जनपद हरिद्वार में उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहरी व्यक्तियों के द्वारा क्रय की जा रही भूमि पर सतत निगरानी बनाये रखने हेतु आवेदक को भूमि क्रय करने की अनुमति दिये जाने से पूर्व क्रेता के सम्बन्ध में पूर्ण जाँच, भूमि का चिन्हिकरण एवं भूमि क्रय करने का यथोचित कारण बताने के बाद ही अनुमति प्रदान करते हुए विलेख पंजीकरण किए जाएं। लिहाजा उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन कराने को कहा है। (Jameen kharidne par pratibandh) (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

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