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January 23, 2025

उत्तराखंड के व्यक्ति की बेटा पाने की सनक: दो शादियां, दो लिव इन रिलेशन, फिर भी अधूरी चाहत

Married woman

नवीन समाचार, देहरादून, 9 अगस्त 2024 (Mans obsession to have son-2 marriages-2 live-in)। उत्तराखंड के एक व्यक्ति ने विदेश में होटल व्यवसाय के माध्यम से काफी दौलत कमाई, लेकिन वह बेटे की चाहत में इस स्तर तक पागल हो गया कि उसने दो शादियां कीं और दो महिलाओं के साथ लिव इन रिलेशन में रहा। इसके बावजूद उसे बेटा नहीं हुआ। आरोप है कि अब वह वीडियो कॉल के जरिए कभी छत से कूदने की धमकी देता है तो कभी हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की धमकी देता है।

राज्य महिला आयोग पहुँचा मामला

यह मामला तब चर्चाओं में आया है जब उसकी एक लिव इन पार्टनर ने उससे चौथी बेटी को जन्म दिया, तो उसने उससे भी दूरी बना ली। आरोप है कि अब वह वीडियो कॉल के जरिए कभी छत से कूदने की धमकी देता है तो कभी हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने की धमकी देता है। इन हालात में लिव इन पार्टनर ने राज्य महिला आयोग से मदद की गुहार लगाई है। उसने आयोग से गुजारा भत्ता और संपत्ति में अधिकार दिलाने की मांग की है।

वीडियो कॉलिंग से शख्स की काउंसलिंग (Mans obsession to have son-2 marriages-2 live-in)

Mans obsession to have son-2 marriages-2 live-in, Sarkari Karmiअब वह उसकी पहली तलाकशुदा पत्नी और उनकी दो बेटियों के साथ रहती है। उन्हें देहरादून के अच्छे इलाके में बंगला और गाड़ी दी गई है, लेकिन समय के साथ वह उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पहली पत्नी को तलाक देने के बाद उसके पार्टनर ने दूसरी शादी की थी, जो उसके साथ विदेश में है, लेकिन उससे भी उसे बेटी हुई।

बेटे की चाहत में वह तीसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था, जिसका अब कोई अता-पता नहीं है। फिर उसने चौथी महिला के साथ लिव इन रिलेशन बनाया, लेकिन उससे भी बेटी होने पर दूरी बना ली। महिला आयोग ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग से उस व्यक्ति की काउंसलिंग की।

उसे समझाया गया कि उसे अपनी पार्टनर और बच्ची के कानूनी अधिकार उन्हें देने होंगे। सुनवाई के दौरान आयोग की सदस्य सचिव उर्वशी चौहान और विधि अधिकारी दयाराम भी मौजूद थे। सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की गई है।

महिला आयोग मामले को देख रहा है। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू होने पर लिव इन रिलेशन में रहने वालों को अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद यदि लिव इन में रहने वाली महिला प्रताड़ित होती है तो उसके लिए कानून के सहारे अपना अधिकार प्राप्त करना आसान होगा। (Mans obsession to have son-2 marriages-2 live-in)

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