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November 13, 2025

विवाह पंजीकरण से नहीं मिलेगा राज्य का निवास प्रमाण पत्र, समान नागरिक संहिता पर भ्रामक प्रचार को लेकर गृह विभाग की कानूनी चेतावनी…

Preparation for First amendment UCC-Uttarakhand, Big change in UCC-Marriage of Minor may Register

नवीन समाचार, देहरादून, 22 फरवरी 2025 (Marriage Registration will not Provide Domicile)समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर भ्रामक तथ्यों का प्रचार किए जाने पर राज्य गृह विभाग ने कानूनी चेतावनी जारी की है। गृह विभाग द्वारा शनिवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर यूसीसी के कुछ प्रावधानों को लेकर भ्रामक एवं असत्य जानकारी फैलाई जा रही है। इनमें यह दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण कराने से बाहरी लोगों को राज्य का निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) मिल जाएगा, जबकि यह पूर्णतः गलत और भ्रामक तथ्य है।

निवास प्रमाणपत्र से नहीं है कोई संबंध

UCC (Marriage Registration will not Provide Domicile)विभाग ने स्पष्ट किया कि यूसीसी के तहत विवाह या अन्य पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है। किसी भी व्यक्ति को विवाह या अन्य पंजीकरण के आधार पर उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और अफवाहों से बचें।

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अफवाह फैलाना होगा अपराध

गृह विभाग के अनुसार, यूसीसी को लेकर अफवाह फैलाना, भ्रामक अथवा झूठी जानकारी प्रचारित करना कानूनन अपराध है। यदि कोई व्यक्ति या समूह इस प्रकार की भ्रामक सूचना प्रसारित करेगा, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

आधिकारिक जानकारी पर करें विश्वास (Marriage Registration will not Provide Domicile)

विभाग ने जनता से अनुरोध किया है कि यदि किसी को यूसीसी से संबंधित किसी भी प्रावधान पर संदेह हो या कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो वे उत्तराखंड सरकार के गृह विभाग से आधिकारिक माध्यमों पर संपर्क करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने से बचें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (Marriage Registration will not Provide Domicile)

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