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May 17, 2025

स्वयं से उम्र में 2 वर्ष बड़ी युवती से विवाह के लिए अड़ा नाबालिग लड़का, चौंकाने वाला मामला…

Bal Vivah Nabaligon ki Shadi

नवीन समाचार, रुद्रप्रयाग, 17 अप्रैल 2025 (Minor Boy Adamant to Marry a 2 Years Elder Girl) उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी कम उम्र के नाबलिगों खासकर लड़कियों की शादियाँ हो रहीं हैं। लेकिन ताज़ा मामला रुद्रप्रयाग जनपद के एक गांव में 17 वर्षीय नाबालिग लड़के के द्वारा स्वयं से उम्र में 2 वर्ष बड़ी 19 वर्षीय युवती से विवाह हेतु अड़ने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

Minor Boy Adamant to Marry a 2 Years Elder Girlविवाह की तैयारी और प्रस्तावित सगाई की सूचना पर पहुंची बाल विकास विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सगाई को रोक दिया है, और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कर दिया है। इस दौनर नाबालिग लड़का युवती से विवाह के लिए अड़ा रहा, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा।

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाल विकास विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि जिले के एक गांव में 17 वर्षीय नाबालिग लड़के का विवाह निकटवर्ती गांव की 19 वर्षीय युवती से तय किया गया है और इसी सप्ताह उनकी सगाई होनी है। यह सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अखिलेश मिश्र के निर्देश पर वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक रंजना गैरोला भट्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन के पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह और प्रकरण कार्यकर्ता अखिलेश सिंह की टीम युवती के गांव भेजी गई।

नाबालिगों के विवाह पर भारतीय न्याय संहिता एवं समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतर्गत कड़े प्रविधान 

टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह को कानूनी अपराध बताया और बताया कि यदि किसी नाबालिग का विवाह किया जाता है, तो विवाह कराने वाले अभिभावकों को दो वर्ष तक की कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के आर्थिक दंड अथवा दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। इस पर युवती और उसके परिजन तो मान गए, किंतु नाबालिग लड़का विवाह पर अड़ा रहा।

स्थिति को समझते हुए टीम ने उसे समझाया कि यदि जबरन विवाह किया गया तो भारतीय न्याय संहिता एवं समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि यूसीसी के तहत विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है और नाबालिग का पंजीकरण नहीं किया जा सकता। काफी देर तक समझाने के बाद नाबालिग को किसी तरह शांत किया गया।

रुद्रप्रयाग में नाबालिग के विवाह व सगाई रोकने के 17 प्रकरण सामने आ चुके हैं (Minor Boy Adamant to Marry a 2 Years Elder Girl)

जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अखिलेश मिश्र ने बताया कि जनपद में अभी तक नाबालिग के विवाह व सगाई रोकने के 17 प्रकरण सामने आ चुके हैं। उन्होंने जन सामान्य से अपील की कि वे किसी भी नाबालिग के विवाह की सूचना तत्काल बाल विकास विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन को दें ताकि समय रहते हस्तक्षेप कर बालकों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। (Minor Boy Adamant to Marry a 2 Years Elder Girl)

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