December 8, 2025

नैनीताल-न्यायालय का बड़ा निर्णय : 4 लोगों की हत्या के मामले में आरोपित दोषमुक्त

(High Court Directs to Reopen Slaughter House) (Ajay Arya-Accused of Raping Impregnating Woman) (UK High Court Lifted Ban on Assistant Teacher-LT) (Statements to Police Inadmissible as Evidence-HC) (Uttarakhand High Court big decision on Employee) (Advocate Sanjay Suyal acquitted of Charges Former Police man Acquitted in Fake CBI Officer) (Haldwani-Doctor Convicted for AssaultingDaughter)
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-सड़क किनारे खड़ी कार में अनियंत्रित गति से आ रहे ट्रक ने मारी थी टक्कर, हो गयी 4 लोगों की मौत, 1 घायल
-द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला (Nainital-Accused Acquitted in Murder of 4 People)
-कहा कि न्यायालय को हमेशा पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर फैसला देना होता है न कि लोगों के आक्रोष या उनकी भावनाओं व मीडिया ट्रायल को देखकर या डरकर

नवीन समाचार, नैनीताल, 14 दिसंबर 2024। नैनीताल जनपद की द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 4 लोगों की हत्या के मामले में आरोपित का दोषमुक्त घोषित कर दिया है। इस मामले में न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की है कि कि न्यायालय को हमेशा पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर फैसला देना होता है न कि लोगों के आक्रोष या उनकी भावनाओं के आधार पर, और ना ही मीडिया ट्रायल देखकर या डरकर।

वर्ष 2021 में एक ट्रक की चपेट में आकर हो गई थी 4 लोगों की मौत (Nainital-Accused Acquitted in Murder of 4 People)

(BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari, Nainital-Accused Acquitted in Murder of 4 People,नैनीताल। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 फरवरी 2021 को नैनीताल जिले के हल्दूचौड़ के पास एक ट्रक संख्या यूपी25डीटी-9831 ने सड़क किनारे, सड़क के कच्चे हिस्से में 3 वर्षीय बच्ची को पेशाब कराने के लिये रुके परिवार की कार संख्या यूपी26डब्लू-6023 को गलत दिशा में आकर टक्कर मार दी।

घटना के चश्मदीद नबी हसन निवासी बनभूलपुरा हल्द्वानी ने इस घटना की शिकायत पर लालकुआं पुलिस 28 फरवरी को संबंधित ट्रक चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 व 304 के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। घटना में कार में सवार शाहिद रजा की मौके पर और अरशुल, गाजी व राशिद की पत्नी की डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी पहुंचते मौत हो गयी थी, जबकि एक महिला-पुरुष भी गंभीर रूप से घायल हुए थे।

इस मामले में न्यायालय ने अभियोजन ने 14 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराये। लेकिन न्यायालय ने कहा कि तेज गति और लापरवाह ढंग से वाहन चलाने के कारण अन्य व्यक्तियों का जीवन संकट में डालना गंभीर अपराध है। इस घटना में मृतकों के परिजनों को भी न्याय दिलाने की भी आवश्यकता है।

परंतु न्यायालय ने विवेचना में विवेचक की लापरवाही को जिम्मेदार माना, तथा कहा कि घटना के दिन ट्रक कौन चला रहा था, अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया। विवेचक ने आरोपितों की शिनाख्त परेड भी करायी। इस प्रकार न्यायालय ने आरोपित ट्रक चालक को दोषमुक्त घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज कुलौरा व मनीष चंद ने पैरवी की। (Nainital-Accused Acquitted in Murder of 4 People)

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