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नैनीताल के बहुचर्चित नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में गवाह के बयान से मुकरने का दावा, जानें क्या है सच्चाई

नवीन समाचार, नैनीताल, 13 जून 2025 (Nainital-Claim of Witness Retracting Statement) नैनीताल में बहुचर्चित 12 वर्षीय नाबालिग बालिका से ठेकेदार मोहम्मद उस्मान द्वारा किये गये दुष्कर्म के मामले में सोशल मीडिया का एक वर्ग मुख्य गवाह के बयान से पलटने-मुकरने का दुष्प्रचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक वर्ग के द्वारा इस बात को बढ़-चढ़कर प्रचारित किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पीड़िता की अधिवक्ता ने पीड़िता की ‘कूड़ा बीनने वाली’ पड़ोसी गवाह से दबावपूर्वक झूठा बयान दिलवाया गया, जबकि उसने घटना से संबंधित कुछ भी नहीं देखा था।

देखें संबंधित लिंक-कैसे इस मामले में सोशल मीडिया पर गवाह के पलटने-मुकरने की बात कही जा रही है : https://x.com/WasimAkramTyagi/status/1932838254585286960?t=moFfjjU3ywv8jWThF4iVCg&s=19, https://x.com/TheMuslimSpaces/status/1933036693210243310?t=eh61cd995TX3OjCn2thTTQ&s=19 , https://x.com/Anas_Khan46/status/1933386506938261668?t=zNuGlxZgAWUCD2cYI-wybg&s=19 , https://x.com/AshrafFem/status/1933383573546975630?t=Zh5_f6uYeGVVwjZOizbgbg&s=19

नैनीताल में बच्ची से रेप की घटना के बाद तनाव के बीच माहौल शांत, 73 साल के  उस्मान को मृत्युदंड की उठी मांग - 12-year-old girl raped in nainital  73-year-old contractor arrestedइस संबंध में ‘नवीन समाचार’ ने नैनीताल पुलिस से गवाह के बयान से पलटने की सच्चाई जानी तो सच्चाई सामने आ गयी। मामले की जांच में प्रमुख भूमिका निभा रही पूर्व विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक आशा बिष्ट ने गवाह के मुकरने के दावों को पूरी तरह से झूठा बताया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसी एक बाहरी महिला पत्रकार के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो और समाचार डाला गया था, जो कि अलग-अलग तरह से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद संबंधित गवाह ने स्वयं पुलिस कोतवाली में आकर कथित महिला पत्रकार के दावे की कलई खोली है। पढ़ें पूर्व संबंधित समाचार : नैनीताल की घटना की अनसुनी कहानी : 4 दशकों में राज मिस्त्री से करोड़ों का ठेकेदार बना आरोपित उस्मान, पीड़िता को न मिला माता-पिता का प्यार-न उपचार, स्कूल से भी नाम कटा…

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बाहरी कथित पत्रकार कर रहे मामले में दुष्प्रचार

गवाह के अनुसार बाहर से आकर कुछ सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर आदि खुद को पत्रकार बताकर उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। वह पीड़िता के घर और गवाहों के घर तक पहुंचकर उल्टी-सीधी बातें प्रसारित कर रहे हैं। उन्होंने उनसे जबर्दस्ती कुछ बातें कहलवायी हैं, जो सत्य से परे हैं। वह अब भी अपने पूर्व में दिये गये उस बयान पर कायम हैं, जो कि उन्होंने न्यायालय में भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 के तहत दिया है।

‘कूड़ा बीनने वाली’ कोई गवाह ही नहीं, अभी विवेचना ही चल रही है तो गवाह के मुकरने का प्रश्न ही नहीं

वहीं मामले की विवेचनाधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में कोई ‘कूड़ा बीनने वाली’ गवाह नहीं है। यह भी कहा कि अभी मामले की केवल विवेचना चल रही है और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न्यायालय में सुनवाई नहीं चल रही है, ऐसे में गवाह के मुकरने का प्रश्न ही नहीं उठाता है।

अधिवक्ता भी कार्रवाई की तैयारी में (Nainital-Claim of Witness Retracting Statement)

वहीं पीड़िता की अधिवक्ता ने इस मामले में कहा कि कथित महिला पत्रकार ने स्वयं उनके बयान को भी तोड़मरोड़कर दिखाया है। ऐसा लगता है कि कथित महिला पत्रकार आरोपित उस्मान की ओर से मामले को दूसरी ओर मोड़ने और गवाहों का मनोबल तोड़ने और केस को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। लिहाजा वह कथित महिला पत्रकार के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रही हैं।

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उन्होंने यह भी दावा किया कि जब वह पीड़िता व उसकी मां के साथ मल्लीताल पुलिस कोतवाल पहुंचीं और कोतवाल हेम चंद्र पंत ने आरोपित मो. उस्मान को बिना मामले की जानकारी दिये पुलिस कोतवाली बुलाया तो वह कोतवाली पहुंचकर सबसे पहले खुद ही बिना शिकायत जाने सामने बैठी पीड़िता और उसकी मां के पास पहुंच गया और उन्हें धमकाने लगा। इससे भी साबित हुआ कि वह उसने ही यह कुकृत्य किया था। (Nainital-Claim of Witness Retracting Statement)

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