नैनीताल: लेक ब्रिज चुंगी व पार्किंगों की निविदा प्रक्रिया के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई, पालिका ने सभी निविदाएं कीं निरस्त

नवीन समाचार, नैनीताल, 1 अप्रैल 2025 (Nainital-Hearing on Tender of LakeBridge-Parking)। नैनीताल नगर पालिका द्वारा लेकब्रिज चुंगी, डीएसए कार पार्किंग और मेट्रोपोल कार पार्किंग की टेंडर यानी निविदा प्रक्रिया के विरुद्ध दायर चार अलग-अलग याचिकाओं पर मंगलवार को उच्च न्यायालय में एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर पालिका ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि उसने सभी टेंडर निरस्त कर दिए हैं और अब लेकब्रिज चुंगी का शुल्क बढ़ाने तथा बारापत्थर में भी चुंगी वसूली करने पर विचार कर रही है।
पालिका स्वयं वसूल रही है शुल्क
फिलहाल 31 मार्च की मध्य रात्रि से नगर पालिका द्वारा लेकब्रिज चुंगी, डीएसए और अन्य पार्किंगों पर कब्जा लेकर शुल्क स्वंय वसूला जा रहा है। उच्च न्यायालय ने नगर पालिका को निर्देश दिया कि वह लेकब्रिज चुंगी वसूली और कार पार्किंग शुल्क वसूली के संदर्भ में विस्तृत योजना न्यायालय में प्रस्तुत करे। इस मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपनाने पर विचार
न्यायालय ने नगर पालिका को सुझाव दिया कि लेकब्रिज चुंगी में लगने वाले जाम से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक “फास्टैग” या “यूपीआई स्कैनर” प्रणाली के उपयोग पर विचार करे। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई।
मुख्य न्यायाधीश स्वयं करेंगे निरीक्षण
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे स्वयं एक दिन लेकब्रिज चुंगी, कार पार्किंग और नैनीताल के यातायात प्रबंधन का निरीक्षण करेंगे। उच्च न्यायालय को शिकायत प्राप्त हुई है कि सड़कों के चौड़ीकरण के बाद उन्हें पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
जनहित याचिकाओं से होगा सम्बद्ध
न्यायालय ने इन याचिकाओं को पूर्व में प्रो. अजय रावत द्वारा हल्द्वानी रोड में बनाए जा रहे पेट्रोल पंप के विरुद्ध दायर जनहित याचिका के साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त तल्लीताल स्थित हेरिटेज डाकघर को ध्वस्त करने के विरुद्ध प्रो. उमा भट्ट द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई की तिथि 2 अप्रैल निर्धारित की गई है।
रोपवे निर्माण योजना पर भी हो सकती है सुनवाई
सुनवाई के दौरान न्यायालय को अवगत कराया गया कि नैनीताल में यातायात भार कम करने के लिए रानीबाग से नैनीताल तक रोपवे निर्माण की योजना है। उच्च न्यायालय इस मामले में भी सुनवाई कर सकता है।
सीबीआई जांच से गुजरे हैं ठेके
नैनीताल में लेकब्रिज चुंगी और डीएसए कार पार्किंग के ठेके सदैव विवाद का केंद्र रहे हैं। इन ठेकों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तक कर चुकी है। अब एक बार फिर ये टेंडर विवादों में आ गए हैं और इनके विरुद्ध दायर याचिकाएं जनहित याचिकाओं से सम्बद्ध हो सकती हैं।
याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां
लेकब्रिज चुंगी का टेंडर नैनीताल के उमेश मिश्रा के नाम 2.88 करोड़ रुपये में हुआ था, जिसे दीवान सिंह फर्त्याल ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नगर पालिका ने टेंडर की शर्तों में ऐसी बाधाएं रखी हैं जिससे वे टेंडर प्रक्रिया में भाग न ले सकें। शर्तों के अनुसार केवल वही व्यक्ति टेंडर में भाग ले सकता था, जिसे पिछले 6 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष का चुंगी वसूली का अनुभव हो। जबकि, पिछले वर्ष यह सीमा 5 वर्ष थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने 7 वर्ष पूर्व यह कार्य किया था, लेकिन इस नई शर्त के कारण वे टेंडर में भाग नहीं ले सके।
इसके अतिरिक्त, सुमित जेठी और ठाकुर इंटरप्राइजेज ने भी अलग-अलग याचिकाएं दायर कर डीएसए कार पार्किंग और मेट्रोपोल होटल कार पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी है।
नयी नीति न्यायालय में प्रस्तुत करेगी पालिका (Nainital-Hearing on Tender of LakeBridge-Parking)
नगर पालिका ने उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि उसने लेकब्रिज चुंगी और कार पार्किंग के सभी टेंडर निरस्त कर दिए हैं। अब वह इन टेंडरों के संदर्भ में एक नई नीति तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। (Nainital-Hearing on Tender of LakeBridge-Parking)
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