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January 13, 2025

हाईकोर्ट ने नैनीताल में सड़क चौड़ीकरण, गांधी प्रतिमा हटाने, पोस्ट ऑफिस को ध्वस्त करने और बलियानाले के ऊपर पार्किंग निर्माण की योजनाओं पर लगाई रोक

High Court of Uttarakhand Nainital Navin Samachar

नवीन समाचार, नैनीताल, 10 जनवरी 2025 (Nainital-High Court stayed Plan of Road Widening)उत्तराखंड उच्च न्यायालय  ने जिला प्रशासन द्वारा शहर में सड़क चौड़ीकरण के लिए तल्लीताल चौराहे से गांधी प्रतिमा हटाने, ऐतिहासिक पोस्ट ऑफिस को ध्वस्त करने और बलियानाले के ऊपर पार्किंग निर्माण की योजनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई।

जनहित याचिका में उठाए गए गंभीर सवाल

(Nainital-High Court stayed Plan of Road Widening) Statue of Gandhiji in Nainital will be Change गांधी जयंती पर हुआ बड़ा  निर्णय, नैनीताल की प्रसिद्ध गांधी जी की मूर्ति हटेगी, नई मूर्ति लगेगी 1 New  Positive News नवीन ...
महात्मा गांधी की तल्लीताल में वर्तमान एवं प्रस्तावित प्रतिमाएं

नैनीताल निवासी डॉ.उमा भट्ट द्वारा दायर जनहित याचिका में इन योजनाओं पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए तल्लीताल चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को स्थानांतरित करने, ऐतिहासिक हैरिटेज पोस्ट ऑफिस को तोड़ने, और अति संवेदनशील बलियानाले के ऊपर भारी-भरकम कार पार्किंग निर्माण के फैसले को पर्यावरण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हानिकारक बताया है।

याचिका में कहा गया है कि इन निर्माण कार्यों से न केवल नैनीताल की ऐतिहासिक धरोहर प्रभावित होगी बल्कि भूगर्भीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में खतरा भी बढ़ेगा। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस मामले में कई बार शासन और प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए गए, लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया।

स्थानीय संगठनों और नागरिकों का विरोध

इस मामले को लेकर नैनीताल के विभिन्न संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने भी विरोध दर्ज किया। गांधी प्रतिमा को हटाने और अन्य निर्माण योजनाओं को रोकने की मांग को लेकर कई दिनों तक आंदोलन चलाया गया। विरोधस्वरूप धरना-प्रदर्शन, कैंडल मार्च, और 59 दिनों तक मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप और 9 जनवरी को दिए गए आदेश के बाद रोका गया।

उच्च न्यायालय का आदेश (Nainital-High Court stayed Plan of Road Widening)

उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन की योजनाओं पर रोक लगाते हुए याचिका की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने इस दौरान संबंधित पक्षों से सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। (Nainital-High Court stayed Plan of Road Widening)

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