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October 10, 2024

उत्तराखंड हाईकोर्ट से नैनीताल के होटलों को मिली बड़ी राहत, होटलों द्वारा सीवर का पानी नालों में डालने का मामला

High Court of Uttarakhand Nainital Navin Samachar

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 सितंबर 2024 (Nainital Hotel get big relief from UK High Court) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के होटलों के द्वारा सीवर का पानी नालों में डालने के मामले में एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण  द्वारा लगाए गए भारी भरकम जुर्माने पर सुनवाई करते हुए होटलों को बड़ी राहत दी है।

जुर्माने की केवल 10 प्रतिशत राशि जमा करने का निर्देश (Nainital Hotel get big relief from UK High Court)

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने होटलों को जुर्माने की केवल 10 प्रतिशत राशि जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने अधिवक्ता प्रदीप लोहनी को नैनी झील के पानी की गुणवत्ता की जांच करने और झील के संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एमएस क्यूरी नियुक्त किया है।

(Nainital Hotel get big relief from UK High Court)प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल स्थित कोहिनूर होटल और अन्य होटल स्वामियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एनजीटी के फैसले को चुनौती दी थी। एनजीटी ने होटलों पर सीवर का पानी नालों में डालने के लिए जुर्माना लगाया था, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि होटलों के सीवर के संयोजन सीवर लाइन से जुड़े हुए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि उन्हें सीवर के संयोजन हेतु आवेदन करने के लिए केवल तीन दिन का समय दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने समय पर आवेदन कर दिया था। फिर भी उन पर जुर्माना लगा दिया गया। याचिका में इस पर राहत की मांग की गई थी।

सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने होटल स्वामियों को जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि जमा करने का निर्देश दिया और साथ ही झील के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता की जांच को लेकर आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। (Nainital Hotel get big relief from UK High Court)

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