अभूतपूर्व : नैनीताल दुग्ध संघ की जेल में होगी बोर्ड बैठक

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 28 जनवरी 2025 (Nainital Milk Union Board Meeting will in jail)। नैनीताल दुग्ध संघ की बोर्ड बैठक आगामी 5 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक हल्द्वानी उप कारागार में आयोजित होगी। ऐसी स्थिति नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपों के तहत पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में जेल में बंद होने के कारण आई हैं। विशेष न्यायाधीश-पॉक्सो ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसके निर्देश दिए हैं।
न्यायालय ने दिया जेल में बैठक का आदेश
प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल दुग्ध संघ की दुग्ध आपूर्ति प्रभावित न हो, इसे देखते हुए न्यायालय ने जेल में बैठक कराने का आदेश दिया है। इस बैठक के लिए केवल दुग्ध संघ के 11 सदस्य, सदस्य सचिव और एक लिपिक को बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है। बैठक का खर्च नैनीताल दुग्ध संघ उठाएगा।
ऐसे आया आदेश
मुकेश बोरा के अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि दुग्ध संघ के सफल संचालन के लिए हर छह माह में बोर्ड बैठक करना आवश्यक है। उन्होंने बैठक के लिए जेल से बाहर किसी स्थान का सुझाव दिया था। इस पर न्यायालय ने पुलिस से सुरक्षा रिपोर्ट मांगी। लालकुआं कोतवाली ने अपनी आख्या में कहा कि मुकेश बोरा की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके आधार पर न्यायालय ने जेल में ही बैठक कराने का निर्णय लिया।
27 जनवरी को तय हुआ बैठक का एजेंडा
न्यायालय ने बैठक का एजेंडा तय करने की अनुमति दी। बैठक में संघ से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय विषयों पर चर्चा की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दुग्ध आपूर्ति प्रणाली में कोई बाधा न आए।
यह है मामला?
पूर्व भाजपा नेता और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर एक महिला ने दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपित के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की। इसके बाद पुलिस ने मुकेश बोरा को गिरफ्तार कर हल्द्वानी उप कारागार भेज दिया।
संघ संचालन में बैठक का महत्व (Nainital Milk Union Board Meeting will in jail)
दुग्ध संघ के प्रबंधन के लिए छह माह में बैठक आवश्यक होती है। इस बैठक में संघ की गतिविधियों और दुग्ध आपूर्ति से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने जेल में बैठक कराने का आदेश दिया ताकि संघ की कार्यप्रणाली में व्यवधान न आए।
न्यायालय के आदेश के अनुसार बैठक में केवल आवश्यक सदस्य शामिल हो सकेंगे। सुरक्षा कारणों से बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति पर रोक लगाई गई है। यह निर्णय संघ संचालन और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।न्यायालय का यह निर्णय संघ की कार्यप्रणाली को जारी रखने के साथ-साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संघ के भविष्य और प्रबंधन पर इस बैठक के परिणाम महत्वपूर्ण होंगे। (Nainital Milk Union Board Meeting will in jail)
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