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May 17, 2025

नैनीताल: विद्युत चोरी करने पर फंसा ग्राम प्रधान, 1 वर्ष की जेल और 2 लाख से अधिक के अर्थदंड की सजा

(Son of Rape Accused did not get Relief by Court) (BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaari

नवीन समाचार, नैनीताल, 23 दिसंबर 2024 (Nainital-Pradhan Sentenced for Electricity Theft) विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) व सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में ग्राम प्रधान सोबन सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम ललितपुर हल्दुआ रामनगर जिला नैनीताल को दोषी ठहराया है। उन्हें धारा-135 विद्युत अधिनियम के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास और ₹2,09,670 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त 6 महीने का कारावास भुगतना होगा।

(Nainital-Pradhan Sentenced for Electricity Theft) विद्युत चोरी के मामले में 2 साल के कठोर कारावास 87 हजार रुपये का अर्थदंड -प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 फरवरी 2023 को अवर अभियंता विद्युत वितरण खंड रामनगर राजेश सिंह और उनकी टीम ने विद्युत चेकिंग अभियान के दौरान ग्राम ललितपुर हल्दुआ में सोबन सिंह के आवास पर छापेमारी की। जांच के दौरान पाया गया कि सोबन सिंह ने अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन के मीटर से पहले इनकमिंग केबल में कट लगाकर अवैध रूप से बिजली चोरी की थी।

2450 वॉट की की थी विद्युत चोरी (Nainital-Pradhan Sentenced for Electricity Theft)

इस दौरान अभियुक्त ने 2450 वॉट की विद्युत चोरी कर एक गीजर (1 किलोवॉट), पानी का फिल्टर (240 वॉट), एक मोटर (1 किलोवॉट), 5 एलईडी बल्ब (16 वॉट), और दो पंखे (65-65 वॉट) का उपयोग किया। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए चार महत्वपूर्ण गवाहों के माध्यम से अदालत में अभियोजन के तथ्यों को साबित किया। इस आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई, जो विद्युत चोरी के मामलों में एक महत्वपूर्ण संदेश है। (Nainital-Pradhan Sentenced for Electricity Theft)

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