‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2.35 करोड़ यानी 23.5 मिलियन से अधिक बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर। अपने शुभकामना संदेश-विज्ञापन उपलब्ध कराएं। स्वयं भी दें, अपने मित्रों से भी दिलाएं, ताकि हम आपको निरन्तर-बेहतर 'निःशुल्क' 'नवीन समाचार' उपलब्ध कराते रह सकें...

February 11, 2025

नैनी झील में गंदगी की शिकायत पर एनजीटी ने लिया संज्ञान, जांच के लिये समिति की गठित

??? ?????? ???? ??????????? ???????? ??????? ?????? YouTube ????

-उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ नोडल प्राधिकारी मंडलायुक्त को रखा है संयुक्त जांच समिति में
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जनवरी 2025 (NGT Order to Form Committee for Dirt in Nainital Committee) नैनीताल झील के जल प्रदूषण की गंभीर समस्या को लेकर समाजसेवी एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता हेमंत सिंह गौनिया की शिकायत पर एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए हैं।

(NGT Order to Form Committee for Dirt in Nainital Committee) एनजीटी ने शिकायत की जांच के लिये उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मंडलायुक्त दीपक रावत की एक संयुक्त जांच समिति का गठन किया है। मंडलायुक्त दीपक रावत को इस आदेश के समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल प्राधिकरण बनाया गया है। यह समिति मामले की जांच कर एक माह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला (NGT Order to Form Committee for Dirt in Nainital Committee)

समाजसेवी हेमंत गौनिया एवं कई अन्य लोगों के हस्ताक्षरों से एनजीटी एवं देश के प्रधानमंत्री सहित कई अन्य को नैनीताल झील में गंदगी को लेकर शिकायती पत्र भेजा था। एनजीटी ने 14 अक्टूबर 2024 को इस पत्र को एनजीटी अधिनियम-2010 की धारा 14 और 15 के तहत पंजीकृत किया और जल प्रदूषण की समस्या को प्रमुख मुद्दा बताया है और इसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना है। मामले में नगर निगम ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा (2022) के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए एनजीटी ने कहा है कि यह मामला पर्यावरण कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग करता है।

समाजसेवी हेमंत सिंह गौनिया पिछले दो वर्षों से नैनीताल झील की सफाई और जल प्रदूषण को लेकर उत्तराखंड और भारत सरकार से शिकायत करते आ रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने कई शिकायती पत्र विभिन्न स्तरों पर दिये हैं और सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां भी मांगी हैं। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अलबत्ता एनजीटी द्वारा मामले का संज्ञान लिए जाने के बाद झील की सफाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए उम्मीदें बढ़ी हैं। (NGT Order to Form Committee for Dirt in Nainital Committee)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..। 

(NGT Order to Form Committee for Dirt in Nainital, NGT orders for Naini Lake, Environmental Pollution, Nainital Lake, Water Pollution, NGT, Hemant Singh Gaunia, Uttarakhand Pollution Control Board, Central Pollution Control Board, Regional Commissioner, Deepak Rawat, Environmental Protection, Nainital News, Right to Information, Social Activism, Environmental Awareness, Supreme Court Ruling, Environmental Laws, Lake Conservation, NGT took cognizance of the complaint of dirt in Naini lake, committee formed for investigation,)

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page