निहंग तीर्थयात्रियों का धारदार हथियारों से स्थानीय लोगों के साथ पुलिस अधिकारी पर भी पर हिंसक हमला, 7 गिरफ्तार

नवीन समाचार, चमोली, 23 जून 2025 (Nihang pilgrims violently attacked Locals-Police)। उत्तराखंड के चमोली जनपद अंतर्गत जोशीमठ के पास ज्योतिर्मठ क्षेत्र में सोमवार को हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आये निहंग तीर्थयात्रियों और एक स्थानीय व्यवसायी के बीच हुई झड़प ने हिंसक रूप ले लिया। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे एक वरिष्ठ उप निरीक्षक पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गये। पुलिस ने मामले में सात आरोपितों को गिरफ्तार कर दो अलग-अलग अभियोग पंजीकृत किये हैं।
स्कूटर हटाने को लेकर हुआ विवाद, चाकू से किया गया पुलिस अधिकारी पर हमला
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब के फतेहगढ़ जनपद से आये निहंग तीर्थयात्रियों का एक जत्था हेमकुंड साहिब की यात्रा पर था। सोमवार को ज्योतिर्मठ क्षेत्र में स्कूटर हटाने को लेकर स्थानीय व्यवसायी से विवाद हो गया। बताया गया है कि यह विवाद कुछ ही देर में निहंगों के द्वारा मारपीट और धारदार हथियारों के प्रदर्शन तक पहुंच गया। आरोपितों ने व्यवसायी पर तलवार और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से हमला करने की कोशिश की, हालांकि वह बाल-बाल बच गया। एक महिला को भी चोट आईं।
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीर्थयात्रियों को थाने ले जाया गया। इसी दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय व्यवसायी भी पुलिस थाने पर एकत्र हो गये। आरोप है कि पुलिस थाने के बाहर दोनों पक्षों के बीच पुनः विवाद हुआ और इसी बीच निहंग जत्थे के अमृतपाल नामक एक सदस्य ने वरिष्ठ उप निरीक्षक पर धारदार चाकू से सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गये। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।
पुलिस ने सात आरोपितों को किया गिरफ्तार, धाराओं में दर्ज हुए अभियोग (Nihang pilgrims violently attacked Locals-Police)
पुलिस ने इस मामले में तीव्र कार्रवाई करते हुए सात आरोपितों — हरप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, हरप्रीत द्वितीय, बिंदर सिंह, गरजा सिंह, हरजोत सिंह और भोला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपित पंजाब के फतेहगढ़ जनपद निवासी हैं। पुलिस ने इनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 109(1) (हत्या का प्रयास), 191(2) (दंगा), 193(3) (उस भूमि के मालिक, कब्जेदार या किसी ऐसे व्यक्ति का दायित्व जहाँ कोई गैरकानूनी सभा या दंगा होता है), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 351(3) (आपराधिक धमकी) सहित गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये हैं।
पुलिस के अनुसार तीर्थयात्रियों के पास पारंपरिक धार्मिक कृपाणों के अलावा भी कई प्रतिबंधित धारदार हथियार जैसे दोधारी तलवारें, कुल्हाड़ियां, चाकू आदि बरामद हुए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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