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April 30, 2025

हद है, उच्च न्यायालय की उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में एक भी अधिवक्ता नहीं हुआ सफल

Students Exam Pariksha

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अप्रैल 2025 (No one Successful Higher Judicial Service Exam)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में हायर ज्यूडिशियल यानी उच्च न्यायिक सेवा कैडर के अंतर्गत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के तीन रिक्त पदों पर बार से सीधी भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा में एक भी अधिवक्ता साक्षात्कार चरण तक नहीं पहुंच सका।

यह रही स्थिति

(No one Successful Higher Judicial Service Exam)इस परीक्षा में कुल 64 अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य पाया गया था, लेकिन इनमें से 22 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए। जबकि शेष 42 में से कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अंकों की सीमा को पार नहीं कर पाया, जिस कारण कोई भी उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित नहीं हुआ।

यह थी अर्हता

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस परीक्षा के लिए उच्च न्यायालय की ओर से जारी विज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया था कि बार के वे अधिवक्ता पात्र होंगे, जिनकी आयु अधिकतम 35 वर्ष हो तथा जिन्होंने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। परीक्षा कुल 600 अंकों की थी, जिसमें चार प्रश्नपत्र शामिल थे। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य किए गये थे।

प्रश्न और चिंता  (No one Successful Higher Judicial Service Exam)

परीक्षा परिणाम से न्यायिक सेवा में भर्ती की प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति राज्य में उच्च स्तर की न्यायिक सेवा के लिए अधिवक्ताओं की तैयारी और योग्यता के स्तर पर आत्ममंथन का अवसर है। यह भी देखा गया है कि राज्य में बार से उच्च न्यायिक सेवा में आने के लिए प्रेरित अधिवक्ताओं की संख्या कम होती जा रही है, जो न्यायिक तंत्र की मजबूती के लिए भी चुनौतीपूर्ण संकेत है। (No one Successful Higher Judicial Service Exam)

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