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October 4, 2024

उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी, फिर टले चुनाव, नए बोर्ड के गठन तक के लिए बढ़ा प्रशासकों का कार्यकाल…

Uttarakhand Nikay Chunav

नवीन समाचार, देहरादून, 30 अगस्त 2024 (Notification for Municipal Elections-Postponed) उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर उत्पन्न संवैधानिक संकट को देखते हुए सरकार ने प्रशासकों के कार्यकाल को अगले तीन महीने या नए बोर्ड के गठन तक के लिए बढ़ा दिया है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नगर निकाय चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई रुकावट न आए।

(Notification for Municipal Elections-Postponed)पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में 1 दिसंबर 2023 को नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद जिलों के जिलाधिकारियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। जिलाधिकारियों का बतौर प्रशासक कार्यकाल 31 मई 2024 को पूरा हो गया था, जिसके बाद संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। राज्य में आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई है, और इसलिए प्रशासकों का कार्यकाल तीन महीने या नए बोर्ड के गठन तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

यह बताए गए हैं कारण (Notification for Municipal Elections-Postponed)

जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत गठित एकल समर्पित आयोग की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण चुनाव प्रक्रिया में विलंब हुआ है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड राज्य की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता और मानसून सीजन के दौरान अतिवृष्टि, भूस्खलन, और बादल फटना जैसी घटनाओं के कारण नगर निकाय चुनाव समय पर संपन्न नहीं हो पाए। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक शून्यता की स्थिति से बचने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल नए बोर्ड के गठन तक बढ़ा दिया गया है। (Notification for Municipal Elections-Postponed)

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