उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने के लिए आश्रित प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश जारी
नवीन समाचार, देहरादून, 29 नवंबर 2024 (Order to issue Dependent Certificate to Rajya Aa)। उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है। गृह सचिव शैलेश बगौली द्वारा सभी जिलाधिकारियों को जारी आदेश के अनुसार यह आरक्षण कुछ विशेष शर्तों के तहत लागू होगा। यह कदम राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को सम्मानित करने और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य में 11,000 से अधिक चिन्हित आंदोलनकारियों को मिलेगा लाभ (Order to issue Dependent Certificate to Rajya Aa)
राज्य में 11,000 से अधिक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, जो राज्य आंदोलनकारी पहले से ही सरकारी सेवाओं में राज्य आंदोलनकारी कोटे से नियुक्त हैं, उनके आश्रितों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
आवश्यक शर्तें
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पहले से लाभ प्राप्त आंदोलनकारी:
जिन आंदोलनकारियों ने पहले ही सरकारी सेवा में राज्य आंदोलनकारी कोटे से नियुक्ति प्राप्त कर ली है, वे अन्य सेवाओं में पुनः इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे। -
शपथपत्र अनिवार्य:
आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदकों को शपथपत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि उन्होंने अब तक सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं लिया है।
राज्य आंदोलनकारी आश्रित प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश
अधिसूचना के अनुसार राज्य आंदोलनकारी आश्रितों के प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, जिससे वे सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। यह आदेश लंबे समय से प्रतीक्षित था, क्योंकि कानून बनने के बाद भी प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पा रहे थे।
राज्य सरकार का वचन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हम राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों की मांगों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा।”
वरिष्ठ आंदोलनकारी का बयान
वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने कहा, “यह पहला अवसर है जब आंदोलनकारी आश्रितों के प्रमाणपत्र बनने का आदेश जारी हुआ है। इससे बड़ी संख्या में आश्रितों को लाभ मिलेगा।”
धामी सरकार के कार्यकाल में लागू हुई अधिसूचना
उल्लेखनीय है कि 21 अगस्त 2024 को धामी सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 2004 से सरकारी सेवाओं में शामिल आंदोलनकारियों की सेवाओं को वैधता प्रदान की गई थी। अब आश्रितों को प्रमाणपत्र मिलने से वे भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। (Order to issue Dependent Certificate to Rajya Aa)
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