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October 4, 2024

उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर राज्य सरकार को पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के आदेश, अक्टूबर में हो सकते हैं चुनाव

नवीन समाचार, नैनीताल, 13 अगस्त 2024 (Orders to present complete program of Elections)। राज्य सरकार की लगातार हीलाहवाली के बीच उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराने के लिये उत्तराखंड उच्च न्यायालय काफी अधिक गंभीर नजर आ रहा है। उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार से अगले मंगलवार 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम प्रस्तुत करने और चुनाव सम्पन्न कराने हेतु राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में भी न्यायालय को अवगत कराने को कहा है।

Chunav, Orders to present complete program of Electionsउच्च न्यायालय ने निकाय चुनाव कराने संबंधी सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश भी दिया है। इसके बाद राज्य में आगामी 20 अगस्त को निकाय चुनाव पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद बन गयी है। अलबत्ता राज्य के महाधिवक्ता ने आज उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार की अक्टूबर माह में चुनाव सम्पन्न कराने की योजना है।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने पीठ को बताया कि लोकसभा चुनाव के कारण तय समय पर निकाय चुनाव नहीं हो सके। वर्तमान में प्रशासन अतिवृष्टि से उत्पन्न दैवीय आपदाओं से निपटने में व्यस्त है। न्यायालय के पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली है, और अक्टूबर माह में चुनाव सम्पन्न कराने की योजना है।

याचिकाओं में यह कहा गया था (Orders to present complete program of Elections)

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में दायर जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि तय समय के अनुसार चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने न्यायालय में बयान देने के बावजूद चुनाव नहीं कराए, जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। अभी तक राज्य सरकार ने चुनाव सम्पन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त तक नियुक्त नहीं किया है।

यह भी कहा गया कि जनवरी में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास ने न्यायालय में पेश होकर कहा था कि 6 महीने के भीतर राज्य में नगर निकायों का चुनाव करा लिया जाएगा। फिर अप्रैल में भी कहा था कि चुनाव छह माह के भीतर करा लिए जाएंगे। याचिका में सुनवाई के बाद न्यायालय ने सचिव के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए छह माह के भीतर चुनाव कराने को कहा था। परंतु अभी तक सरकार ने चुनाव नहीं कराए गए और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया। (Orders to present complete program of Elections)

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