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May 17, 2025

हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में कॉंग्रेस प्रत्याशी की मेयर चुनाव को दी गई चुनौती अस्वीकार, याचिका निरस्त

Court Order

-जिला न्यायालय ने समयसीमा के उल्लंघन को बताया कारण

नवीन समाचार, नैनीताल, 24 अप्रैल 2025 (Petition of Congress Candidate Haldwani Rejected) हल्द्वानी नगर निगम के मेयर चुनाव को चुनौती देने वाली काँग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी की चुनाव याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने याचिका को चुनाव परिणाम घोषित होने के सात दिन की निर्धारित समयसीमा के बाहर दाखिल किया गया मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया।

(BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaariप्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला जिला न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत में सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ था। याचिकाकर्ता ललित जोशी की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने पक्ष रखते हुए कहा कि सभी प्रत्याशियों को पक्षकार बनाए जाने के कारण जानकारी एकत्र करने में समय लग गया, जिससे याचिका दाखिल करने में विलंब हुआ।

इन अधिवक्ताओं ने की पैरवी

वहीं, सरकारी पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) पंकज सिंह बिष्ट, अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता भरत भट्ट तथा मेयर गजराज बिष्ट की ओर से अधिवक्ता योगेश पांडे और प्रदीप परगाई उपस्थित रहे। सरकारी पक्ष ने याचिका पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दलील दी कि याचिका निर्धारित समयसीमा अर्थात सात दिन के भीतर दाखिल नहीं की गई, अतः यह विचारणीय नहीं है।

सरकारी पक्ष ने यह भी तर्क रखा कि ललित जोशी के अधिवक्ता द्वारा जिन न्यायालयों की नजीर प्रस्तुत की गई, वे उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होतीं। साथ ही समय सीमा से संबंधित उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला भी दिया गया।

न्यायालय का पक्ष (Petition of Congress Candidate Haldwani Rejected)

सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि हल्द्वानी नगर निगम चुनाव का परिणाम 25 जनवरी 2025 को घोषित हुआ था, जबकि ललित जोशी की याचिका 6 फरवरी 2025 को दाखिल की गई। ऐसे में यह याचिका चुनाव याचिका अधिनियम की धारा के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा से बाहर है और इसे स्वीकार करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। अतः याचिका को खारिज कर दिया गया। (Petition of Congress Candidate Haldwani Rejected)

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