हिंदू-मुस्लिम प्रेमी युगल को शादी के बाद पुलिस ने नहीं दी सुरक्षा, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद देनी ही पड़ेगी सुरक्षा..

नवीन समाचार, नैनीताल, 25 अप्रैल 2025
(Police Security to Hindu-Muslim Married Couple)
। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हिंदू-मुस्लिम प्रेमी युगल को सुरक्षा दिलाये जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को युगल को शीघ्र सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह भी कहा है कि जिन लोगों से प्रेमी युगल को खतरा है, उनसे वार्ता कर पूरी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाये।
शादी के बाद भी नहीं मिला सुरक्षा का भरोसा
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रेमी युगल—जिसमें युवती मुस्लिम समुदाय से तथा युवक हिंदू समुदाय से है—हरिद्वार में एक ही कंपनी में कार्यरत रहते हुए लंबे समय से लिव-इन यानी सहजीवन में रह रहे थे। कुछ दिन पूर्व दोनों ने आपसी सहमति से विवाह कर लिया। आरोप है कि युवती के परिजनों को जब इस विवाह की जानकारी हुई तो इन्होंने युगल को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद युगल ने संबंधित थाना प्रभारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को सुरक्षा दिलाये जाने के लिये आवेदन किया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हुए याचिकाकर्ता
सुनवाई के दौरान प्रेमी युगल स्वयं व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुआ। न्यायालय ने जब इनसे पूछा कि विवाह के बाद क्या इन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण कराया है, तो युगल ने बताया कि इन्होंने पंजीकरण के लिये आवेदन नहीं किया क्योंकि आवेदन करने पर पंजीकरण कार्यालय द्वारा युवती के परिजनों को सूचना भेजी जाती, जिससे इनका पता सार्वजनिक हो जाता और इनकी जान को खतरा हो सकता था।
विपक्षियों को नोटिस, सुरक्षा देने के निर्देश (Police Security to Hindu-Muslim Married Couple)
याचिकाकर्ताओं की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने संबंधित थाना प्रभारी को प्रेमी युगल को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन लोगों से खतरा बताया गया है, उनसे वार्ता कर संबंधित रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। न्यायालय ने इस प्रकरण में विपक्षियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया है।
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