‘नवीन समाचार’ के पाठकों के ‘2 करोड़ यानी 20 मिलियन बार मिले प्यार’ युक्त परिवार में आपका स्वागत है। आप पिछले 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त- पत्रकारिता में पीएचडी डॉ. नवीन जोशी द्वारा संचालित, उत्तराखंड के सबसे पुराने, जनवरी 2010 से स्थापित, डिजिटल मीडिया परिवार का हिस्सा हैं, जिसके प्रत्येक समाचार एक लाख से अधिक लोगों तक और हर दिन लगभग 10 लाख बार पहुंचते हैं। हिंदी में विशिष्ट लेखन शैली हमारी पहचान है। आप भी हमारे माध्यम से हमारे इस परिवार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं ₹500 से ₹20,000 प्रतिमाह की दरों में। यह दरें आधी भी हो सकती हैं। अधिक जानकारी के लिये यहां देखें और अपना विज्ञापन संदेश ह्वाट्सएप पर हमें भेजें 8077566792 पर।

 

यहां आपके विज्ञापन को कोई फाड़ेगा नहीं-बारिश से गलेगा भी नहीं, और दिखेगा ही : जी हां, हमें पता है कि आप अपने विज्ञापनों के पोस्टरों-होर्डिंगों के विरोधियों व प्रशासन के द्वारा फाड़े जाने और बारिश से गलने से परेशान हैं। तो यहां ‘नवीन समाचार’ पर लगाइये अपना विज्ञापन। यहां प्रतिदिन आपका विज्ञापन लगभग एक लाख बार लोगों को दिखाई देगा, और इस विश्वसनीय माध्यम पर आपको भी गंभीरता से लिया जाएगा । संपर्क करें: 8077566792 या 9412037779 पर।

October 11, 2024

पुलिस कर्मी ने विवाहित बेटी को बहाने से बुलाया और अपने पास रख लिया, पति की याचिका पर हाईकोर्ट ने छोड़ने के दिये आदेश

High Court of Uttarakhand Nainital Navin Samachar

नवीन समाचार, नैनीताल, 11 सितंबर 2024 (Policeman Kept married daughter-High Court order) एक पति को अपनी पत्नी को ससुराल के चंगुल से छुड़ाने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को विवाहित जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

देहरादून यातायात पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत है ससुर (Policeman Kept married daughter-High Court order)

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिका में हर सिंह बिष्ट ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी 27 वर्षीय पत्नी को देहरादून यातायात पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत ससुर ने भाई की बीमारी का बहाना बनाकर मायके बुलवाया और वहां अवैध रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध रोके रखा। लिहाजा उन्होंने पत्नी को उसके पिता के संरक्षण से मुक्त कराने की मांग की।

Policeman Kept married daughter-High Court order, BJP Leader Mukesh Bora ke viruddh NBW jaariन्यायालय में सुनवाई के दौरान हर सिंह की पत्नी ने कहा कि पिता की धमकियों के कारण वह अपने पति के साथ नहीं जा पा रही है और वह पति के साथ ही रहना चाहती है। इस पर उच्च न्यायालय ने महिला के पिता को निर्देश दिया कि वे अपनी बेटी को उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और मोबाइल फोन सौंपें, जिस पर पिता ने सहमति व्यक्त की। साथ ही पिथौरागढ़ के एसपी को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी को पिथौरागढ़ लौटने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। (Policeman Kept married daughter-High Court order)

आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।  (Policeman Kept married daughter-High Court order, Court News, Pithauragarh News, Nainital News, High Court News, High Court Order, Uttarakhand,)

आप यह भी पढ़ना चाहेंगे :

You cannot copy content of this page