पुलिस कर्मी ने विवाहित बेटी को बहाने से बुलाया और अपने पास रख लिया, पति की याचिका पर हाईकोर्ट ने छोड़ने के दिये आदेश
नवीन समाचार, नैनीताल, 11 सितंबर 2024 (Policeman Kept married daughter-High Court order)। एक पति को अपनी पत्नी को ससुराल के चंगुल से छुड़ाने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को विवाहित जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है।
देहरादून यातायात पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत है ससुर (Policeman Kept married daughter-High Court order)
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिका में हर सिंह बिष्ट ने उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी 27 वर्षीय पत्नी को देहरादून यातायात पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत ससुर ने भाई की बीमारी का बहाना बनाकर मायके बुलवाया और वहां अवैध रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध रोके रखा। लिहाजा उन्होंने पत्नी को उसके पिता के संरक्षण से मुक्त कराने की मांग की।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान हर सिंह की पत्नी ने कहा कि पिता की धमकियों के कारण वह अपने पति के साथ नहीं जा पा रही है और वह पति के साथ ही रहना चाहती है। इस पर उच्च न्यायालय ने महिला के पिता को निर्देश दिया कि वे अपनी बेटी को उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और मोबाइल फोन सौंपें, जिस पर पिता ने सहमति व्यक्त की। साथ ही पिथौरागढ़ के एसपी को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी को पिथौरागढ़ लौटने के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न हो। (Policeman Kept married daughter-High Court order)
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