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March 26, 2025

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैंची धाम के आसपास स्थित 15 होटल फैला रहे प्रदूषण, इनके साथ कुमाऊँ की 36 औद्योगिक इकाइयों को भी प्रदूषण फैलाने को लेकर नोटिस…

Karan Batao Notice Jawab Talab

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 11 फरवरी 2025 (Pollution Board Issued Notice to Hotels-Crushers)। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नैनीताल जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैंची धाम के आसपास स्थित 15 होटलों तथा प्रदूषण फैलाने वाली 36 औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण फैलाने को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरोप है कि इन होटलों एवं औद्योगिक इकाइयों के पास ठोस अपशिष्ट निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं पाई गई और न ही इनके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आवश्यक लाइसेंस उपलब्ध हैं। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गईं तो इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

होटलों-औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई

(Pollution Board Issued Notice to Hotels-Crushers) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के बाद अस्पताल और होटल संचालकों ने लिया  अनापत्ति प्रमाण पत्रक्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रबंधक अनुराग नेगी ने बताया कि कुछ औद्योगिक इकाइयों व होटलों के विरुद्ध पूर्व में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसी आधार पर विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें यह सामने आया कि कई औद्योगिक इकाइयों और होटलों के द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि हल्द्वानी-लालकुआं क्षेत्र में 18 स्टोन क्रशर, चंपावत में पांच, बागेश्वर में तीन और पिथौरागढ़ में तीन स्टोन क्रशर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा सात खड़िया फैक्ट्रियों में भी प्रदूषण नियंत्रण के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। ये इकाइयां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रही हैं।

श्री नेगी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कैंची धाम के आसपास प्रदूषण फैलाने वाले 15 होटलों एवं प्रदूषण फैलाने वाली 36 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया है। इनमें स्टोन क्रशर, खड़िया फैक्ट्री और अन्य औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। बोर्ड ने इनसे भी पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन को लेकर जवाब मांगा है। यदि संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एक माह के भीतर देना होगा जवाब (Pollution Board Issued Notice to Hotels-Crushers)

बोर्ड ने इन सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे एक माह के भीतर अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि समय पर संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो संबंधित इकाइयों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, आवश्यकतानुसार न्यायालय में अभियोग भी दर्ज कराया जाएगा। गंभीर मामलों में इकाइयों को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

अनुराग नेगी ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा सर्वोपरि है और प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों एवं होटल संचालकों से अपील की कि वे प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सभी नियमों का कड़ाई से पालन करें और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर संचालित हों। (Pollution Board Issued Notice to Hotels-Crushers)

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