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बड़ा समाचार: पूर्व भारतीय दृष्टिबाधित कप्तान ने नाबालिग लड़की को भगाकर बनाकर हवश का शिकार, पहले से था शादीशुदा भी

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-मिली 10 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपए का अर्थदंड
नवीन समाचार, उत्तरकाशी, 13 मई 2023। जनपद में एक दृष्टि बाधित युवक को एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत में दस वर्ष के कारावास एवं पर 20 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें : बड़ा राजनीतिक विश्लेषण: कर्नाटक विधान सभा चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा संदेश, गांधी परिवार के लिए बजी खतरे की ‘जोर की घंटी’

गौर करने वाली बात यह भी है कि सजा पाया अभियुक्त दृष्टि बाधित पंकज राणा भारतीय दृष्टि बाधित फुटबाल टीम का कप्तान रह चुका है और देश का प्रतिनिधित्व कर चुका है। वह कई बार अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच भी खेल चुका है। फुटबॉल के बेहतर प्रदर्शन पर उसे सर्वाधिक गोल करने पर ‘गोल्डन बूट’ भी मिला था तथा उसका भारतीय रेलवे में भी चयन हुआ था। पंकज पहले से शादीशुदा भी है। यह भी पढ़ें : ‘द हल्द्वानी स्टोरी’ पर महिला आयोग ने लिया संज्ञान, धर्म-नाम छुपाकर लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपित के मोबाइल में मिली कई लड़कियों के अश्लील वीडियो…

प्राप्त जानकारी के अनुसार उततरकाशी जनपद के तहसील चिन्यालीसौड़ क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को 30 जुलाई 2021 को थाना बडकोट के भंसाड़ी गांव निवासी दृष्टि दिव्यांग फुटबॉल खिलाड़ी पंकज राणा बहला-फुसला भगाकर ले गया था। पीड़िता के भाई ने पटवारी चौकी रमोली में नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद मामला धरासू थाने को हस्तांतरित हुआ। यह भी पढ़ें : युवकों एवं पुलिस कर्मी के बीच मारपीट, अवैध वसूली के आरोप भी, एसपी ने सोंपी जांच…

पुलिस ने 9 अगस्त 2021 को बडकोट त्रिखली से नाबालिग लड़की को बरामद किया और पंकज को गिरफ्तार किया तथा पॉक्सो एक्ट के तहत उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। 22 सितंबर 2021 को इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार: उत्तराखंड में सरकारी भूमि से कब्जे हटाने के लिए एक सप्ताह के भीतर लागू होगी नई नीति: सीएस

विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डीएनए रिपोर्ट के साक्ष्य व 7 गवाह पेश किए। आखिर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। दृष्टि बाधित दिव्यांग अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार
‘नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से ‘मन कही’ के रूप में जनवरी 2010 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
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