प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का दूसरा चरण शुरू, उत्तराखंड के लाभार्थियों को मिलेगा अधिक अनुदान

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 4 फरवरी 2025 (PradhanMantri Awas Yojana-Urban-Subsidy Increase)। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तराखंड में अब तक 34 हजार से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। अब राज्य सरकार ने योजना के दूसरे चरण के लिए भारत सरकार के साथ अनुबंध किया है, जिससे लाभार्थियों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना की पूरी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
योजना का उद्देश्य और लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक आय 3 लाख से 18 लाख रुपये तक वाले आवासविहीन परिवारों को चार घटकों के माध्यम से सब्सिडी/अनुदान दिया जाता है।
योजना के प्रथम चरण के तहत उत्तराखंड में कुल 64,391 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार ने दी। इनमें से लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत स्वीकृत 25,976 आवासों में से 12,222 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। शेष आवासों पर कार्य जारी है। इस श्रेणी में भारत सरकार प्रति आवास 1.50 लाख रुपये (कुल 263.71 करोड़ रुपये) तथा राज्य सरकार 50 हजार रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है।
किफायती आवास श्रेणी में भारत सरकार ने 15,960 आवासों की मंजूरी दी, जिनमें से 11,384 का आवंटन हुआ और 1,894 का निर्माण पूरा हो चुका है। इसमें भारत सरकार प्रति आवास 1.50 लाख रुपये (कुल 161.96 करोड़ रुपये) तथा राज्य सरकार 2 लाख रुपये का अनुदान दे रही है, जिससे लाभार्थी अंशदान केवल 3.50 लाख रुपये रह जाता है।
ऋण आधारित निर्माण श्रेणी में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 19,919 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें बैंक के माध्यम से ब्याज सब्सिडी दी गई।
योजना के दूसरे चरण में बढ़ी सहायता
शहरी विकास सचिव नितेश झा के अनुसार, भारत सरकार ने सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ अनुबंध कर लिया है। इस योजना के तहत अब प्रति आवास केंद्रांश 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे अब लाभार्थियों को अधिक सहायता मिलेगी और अधिक से अधिक लोगों का घर का सपना पूरा हो सकेगा। योजना के इस विस्तार से उत्तराखंड में आवासहीन परिवारों को अधिक राहत मिलेगी और राज्य सरकार की पहल से उन्हें सुलभ व किफायती आवास उपलब्ध होंगे।
उद्देश्य और संभावनाएं (PradhanMantri Awas Yojana-Urban-Subsidy Increase)
एचएफए आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (MoHUPA) द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जो मिशन मोड में है, जो 2022 तक सभी के लिए आवास के प्रावधान को लागू करता है जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करता है। मिशन निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से झुग्गी निवासियों सहित शहरी गरीबों की आवास आवश्यकता को संबोधित करना चाहता है:
- संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ स्लम ड्वेलर्स का स्लम पुनर्वास। (EWS कैट के लिए)
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (EWS / LIG / MIG कैट के लिए) के माध्यम से कमजोर अनुभाग के लिए आवास को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास (EWS कैट के लिए)
- लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी (EWS कैट के लिए)
लाभार्थी की श्रेणी: –
लाभार्थी श्रेणी |
वार्षिक पारिवारिक आय |
क्षेत्रफल |
ईडब्ल्यूएस |
3 लाख |
30 वर्गमीटर। |
LIG |
3-6 लाख |
60 वर्गमीटर। |
एमआईजी -1 |
6-12 लाख |
90 वर्गमीटर। |
मिग -2 |
12-18 लाख |
110 वर्गमीटर। |
लाभार्थी को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों वाले परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा लाभार्थी के पास भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। (PradhanMantri Awas Yojana-Urban-Subsidy Increase)
ऋण से जुडे अनुदान द्वारा किफायती आवासः
विवरण | ईडब्ल्यूएस | एलआईजी | एमआईजी-1 | एमआईजी-2 |
ब्याज सब्सिडी (प्रतिषत) | 6.5% | 6.5% | 4.00 % | 3.00% |
ब्याज सब्सिडी हेतु अनुमन्य आवास ऋण राशि (रुपये) | 6 लाख | 6 लाख | 9 लाख | 12 लाख |
आवासीय इकाई क्षेत्रफल | 30 वर्ग मीटर | 60 वर्ग मीटर | 120 वर्ग मीटर | 150 वर्ग मीटर |
प्रोसेसिंग फी प्रति लाभार्थी (भारत सरकार द्वारा देय) | 3 हजार | 3 हजार | 2 हजार | 2 हजार |
अधिकतम ऋण अवधि (वर्ष मे) | 20 वर्ष व ऋण की अवधि, जो भी कम हो |
सीएलएसएस | ऋण अनुमन्यता | सबसिडी ऋण अनुमन्यता | ऋण अवधि | ब्याज अनुदान | शेष ऋण | ईएमआई 10 | अनुदान उपरांत ईएमआई |
EWS/LIG | 1000000 | 6000000 | 20 | 267280 | 732720 | 9650 | 7071 |
MIG-1 | 1200000 | 9000000 | 20 | 235068 | 964932 | 11580 | 9312 |
MIG-II | 1500000 | 120000 | 20 | 230156 | 1269844 | 14475 | 12254 |
* आवास विहीन पात्र परिवारों हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण
* अग्रिम ब्याज अनुदान राशि का भुगतान, ऋण ईएमआई कम
* आवेदक उक्त तालिका के अनुसार आवास निर्माण /पुर्नखरीद/क्रय हेतु आवेदन करने के लिए निकटतम् बैंक एवम् नगर निकय कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
* पूर्णतः केन्द्र पोषित तथा केन्द्रीय नोडल एजेसिंयों -हुडको एवं एनएचबी द्वारा संचालित।
* राज्य सरकार तथा नगर निकाय की भूमिका सुगमकत्र्ता के रूप में।
भागीदारी में किफायती आवासः
* ऐसे व्यक्ति जिनके पास आवास बनाने हेतु स्वामित्वाधीन भूमि न हो एवम् किराए पर निवासरत् हो उनके लिए आपूर्ति आधारित व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत आर्थिक रुप से कमजोर ईडब्लूएस वर्ग के आवासों की व्यवस्था की जा सकती है।
* निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से किफायती आवासों का निर्माण
* आवासीय परियोजना (न्यूनतम 250 आवास) मे न्यूनतम 35% आवास ईडब्लूएस श्रेणीं के लिये आरक्षित होने अनिवार्य
* ईडब्लूएस श्रेणी हेतु इस प्रकार निर्मित प्रति आवास हेतु रू0 1.50 लाख केन्द्राश की अनुमन्यता।
लाभार्थी आधारित निर्माणः
* व्यक्तिगत आवास की अपेक्षा वाले ईडब्लूएस श्रेणी के व्यक्ति/परिवार जिनके पास ‘जमीन के अधिकार’ हो उन्ही को इस घटक अंतर्गत लाभांवित किया जा सकता है।
* 30 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया यानी क्षेत्रफल युक्त नवीन आवास के निर्माण हेतु रुपये 1.50 लाख केन्द्रांश तथा रुपये 0.50 लाख राज्यांश की अनुमन्यता।
* 21 वर्ग मीटर से न्यूनतम कार्पेट एरिया वाले विद्यमान आवासों को 30 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया तक वृद्धि की अनुमन्यता। न्यूनतम वृद्धि 9 वर्ग मीटर होनी अनिवार्य। वृद्धि हेतु अधिकतम रुपये 1.50 लाख प्रति आवास केन्द्राश की अनुमन्यता। (PradhanMantri Awas Yojana-Urban-Subsidy Increase, Sarkari Yojna, Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban, Second Phase of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), The second phase of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) has started)
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